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बिहार: अदालत ने अल्पेश और गुजरात के CM रूपाणी के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश दिए

अदालत ने पुलिस को मुजफ्फरपुर जिले के कांटी थाना में आईपीसी की धारा 153, 295 और 504 के तहत मामला दर्ज किए जाने का निर्देश दिया है

Updated On: Jan 22, 2019 10:22 PM IST

FP Staff

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बिहार: अदालत ने अल्पेश और गुजरात के CM रूपाणी के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश दिए

मंगलवार को बिहार के मुजफ्फरपुर की एक अदालत ने पिछले साल गुजरात में प्रवासियों पर हुए हमलों को लेकर गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और कांग्रेस पार्टी से विधायक अल्पेश ठाकोर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने पुलिस को एफआईआर दाखिल करने का निर्देश दिया.

सबडिविजन ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (पश्चिम) सबा आलम ने सामाजिक कार्यकर्ता तमन्ना हाशमी द्वारा पिछले साल 9 अक्टूबर को दायर एक परिवाद पत्र की सुनवाई करते हुए मंगलवार को उक्त आदेश पारित किया. अदालत ने पुलिस को मुजफ्फरपुर जिले के कांटी थाना में आईपीसी की धारा 153, 295 और 504 के तहत मामला दर्ज किए जाने का निर्देश दिया है.

गुजरात में रह रहे बिहार के एक व्यक्ति द्वारा छोटी बच्ची के साथ बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या कर दिए जाने पर पिछले साल गुजरात में प्रवासियों के खिलाफ गुस्से का माहौल बन गया था. जिसने बाद में हिंसा का रूप ले लिया था.

इसके बाद राज्य में प्रवासी बिहरी और उत्तर प्रदेश के लोगों के खिलाफ व्यापक हिंसा हुई थी. इस दौरान राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी थे. जबकि कांग्रेस विधायक अल्पेश ठाकोर पर भड़काऊ भाषण देकर हमलावरों को उकसाने का आरोप लगा था. हालांकि ठाकोर ने इन तमाम आरोपों से इंकार किया था.

(इनपुट भाषा से)

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