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श्रीनगर होटल केस में मेजर लीतुल गोगोई दोषी करार, अनुशासनात्मक कार्रवाई के आदेश

कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी ने आदेश दिए हैं कि मेजर लीतुल गोगोई के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए

Updated On: Aug 27, 2018 01:22 PM IST

FP Staff

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श्रीनगर होटल केस में मेजर लीतुल गोगोई दोषी करार, अनुशासनात्मक कार्रवाई के आदेश

जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजों को कड़ा संदेश देने के लिए सेना की जीप पर युवक को बांध कर घुमाने वाले मेजर लीतुल के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी में मेजर लीतुल गोगोई श्रीनगर होटल मामले में दोषी पाया गया है. साथ ही आदेश दिए हैं कि मेजर लीतुल गोगोई के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए. गोगोई को निर्देशों के खिलाफ जाकर स्थानीय नागरिक से दोस्ती बढ़ाने और ऑपरेशनल एरिया में होने के बावजूद ड्यूटी पर न पाए जाने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है.

आपको बता दें कि 23 मई को मेजर गोगोई को जम्मू कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर स्थित एक होटल में तकरार होने के बाद हिरासत में लिया था जहां पर वह कथित रूप से 18 वर्षीय महिला के साथ प्रवेश करने का प्रयास कर रहे थे. कुछ ही दिन बाद सेना ने इस घटना के संबंध में कोर्ट आफ इंक्वायरी का आदेश दे दिया था. उससे पहले सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने पहलगाम में कहा था कि गोगोई यदि ‘किसी अपराध’ के दोषी पाये गए तो उन्हें कड़ा दंड दिया जाएगा.

मेजर गोगोई पिछले साल उस समय सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने कश्मीर में कथित रूप से पत्थरबाजों से बचाव के लिए एक व्यक्ति को सेना की जीप के बोनट पर बांध दिया था. उन्होंने ऐसा नौ अप्रैल को श्रीनगर में लोकसभा उपचुनाव के दौरान किया था.

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