दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के उस आदेश के खिलाफ नेशनल हेराल्ड के प्रकाशक एजेल की अपील खारिज कर दी जिसमें उसे दिल्ली के आईटीओ स्थित परिसर को खाली करने के लिए कहा गया था. हाईकोर्ट ने परिसर को खाली करने के लिए एजेएल को दो हफ्ते का समय दिया.
Delhi High Court dismisses the petition filed by Associated Journals Limited challenging the eviction order of Oct 30 by land and development authority. The Centre in its eviction order had mentioned a violation of lease conditions by the publisher of National Herald newspaper. pic.twitter.com/HdMQGVAzty
— ANI (@ANI) December 21, 2018
Delhi High Court grants two-weeks time to vacate Herald House https://t.co/L6cvsAYUbq
— ANI (@ANI) December 21, 2018
दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड (AJL) की याचिका पर फैसला सुनाया है. AJL ने केंद्र आदेश को चुनौती दी थी. केंद्र ने 56 साल पुरानी लीज खत्म करते हुए ITO स्थित परिसर की इमारत को खाली करने को कहा था.
मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस सुनील गौर ने सरकार के 30 अक्टूबर के नोटिस के खिलाफ एजेएल की याचिका पर 22 नवंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
कोर्ट ने पिछली तारीख पर केंद्र से पूछा था कि परिसर में फिर प्रवेश करने के पीछे अब क्या स्पष्टीकरण है जब नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन शुरू हो चुका है.
केंद्र की तरफ से तुषार मेहता ने कहा था कि लीज खत्म करने से पहले कई बार नोटिस भेजा गया था ये कहना गलता है कि नेहरू की विरासत को खत्म करने की कोशिश की जा रही है.
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