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अनिवार्य उपस्थिति: हाई कोर्ट ने दिया JNU छात्रसंघ को नोटिस

दिल्ली हाई कोर्ट ने जेएनयू प्रशासन को यह भी कहा कि किसी भी संवेदनशील स्थिति में वे दिल्ली पुलिस की भी सहायता ले सकते हैं

Updated On: Feb 16, 2018 06:18 PM IST

FP Staff

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अनिवार्य उपस्थिति: हाई कोर्ट ने दिया JNU छात्रसंघ को नोटिस

दिल्ली हाई कोर्ट ने जेएनयू छात्रसंघ के पदाधिकारियों को अदालत के आदेश की अवमानना करने के लिए नोटिस थमाया है. दरअसल पिछले कुछ दिनों से जेएनयू के छात्र जेएनयू प्रशासन के अनिवार्य उपस्थिति के फरमान के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और घेराव कर रहे हैं. दिल्ली हाई कोर्ट ने 20 फरवरी तक छात्रसंघ के पदाधिकारियों से जवाब मांगा है.

जेएनयू ने हाई कोर्ट में दायर अपनी याचिका में दावा किया कि विश्वविद्यालय परिसर में फिलहाल जो प्रदर्शन किया जा रहा है वो हाई कोर्ट के नौ अगस्त 2017 के आदेश का उल्लंघन है, जिसमें अदालत ने छात्रों को प्रशासनिक खंड के 100 मीटर के दायरे में कोई भी आंदोलन नहीं करने का निर्देश दिया था.

हाई कोर्ट ने जेएनयू छात्रसंघ के नेताओं को यह भी निर्देश दिया है कि वे उप-कुलपति, प्रो-कुलपति, रजिस्ट्रार और कर्मचारियों की सोमवार तक एडमिन बिल्डिंग में प्रवेश करने से न रोकें. छात्रों ने मंगलवार को अनिवार्य हाजिरी पर कुलपति से मुलाकात की मांग करते हुए प्रशासनिक खंड को घेर लिया था और कर्मचारियों को इमारत से बाहर नहीं निकलने दिया था.

हाई कोर्ट ने जेएनयू प्रशासन को यह भी कहा कि किसी भी संवेदनशील स्थिति में वे दिल्ली पुलिस की भी सहायता ले सकते हैं.

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