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गुजरात में 14 जनवरी से लागू होगा गरीब सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण देने वाला कानून

शनिवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की तरफ से इस बिल पर मुहर लगाए जाने के बाद ये बिल कानून बन गया था

Updated On: Jan 13, 2019 05:03 PM IST

FP Staff

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गुजरात में 14 जनवरी से लागू होगा गरीब सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण देने वाला कानून

गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने सामान्य वर्ग के गरीब तबके को दिए जाने वाले10 फीसदी आरक्षण को 14 जनवरी 2019 से लागू करने का फैसला किया है. इसी के साथ गुजरात सामान्य वर्ग के गरीब तबके को आरक्षण देने वाला पहला राज्य बन जाएगा. विजय रूपाणी ने ऐलान किया है कि सोमवार यानी 14 जनवरी से इस कानून को लागू कर दिया जाएगा.

इससे पहले शनिवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की तरफ से इस बिल पर मुहर लगाए जाने के बाद ये बिल कानून बन गया था. नरेंद्र मोदी कैबिनेट ने 7 जनवरी को सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को नौकरी और शिक्षा में 10 फीसदी आरक्षण देने के फैसले पर मुहर लगाई थी. 8 जनवरी को लोकसभा में संविधान का 124वां संशोधन विधेयक 2019 पेश किया गया. उसी दिन इसे लोकसभा में पास करवा लिया गया. इसके समर्थन में 323 वोट पड़े.

अगले ही दिन 9 जनवरी को इस बिल को राज्यसभा में लाया गया. इसके लिए राज्यसभा की बैठक को एक दिन के लिए बढ़ा दिया गया था. राज्यसभा में भी इस बिल को हरी झंडी मिल गई थी. राज्यसभा में इस बिल के पक्ष में 165 वोट पड़े थे, जबकि विरोध में 7 वोट रहे. दोनों सदनों से बिल पास होने के बाद इसे आखिरकार राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई.

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