दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीएसई से सवाल किया कि यदि वह 10वीं की मैथ्स की दोबारा परीक्षा करवाना चाहता है, तो उसकी योजना क्या है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी. हरि शंकर की पीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीएसई से कहा कि वह 10वीं की मैथ्स की संभावित पुन: परीक्षा कराने की योजना से उसे अवगत कराए. सीबीएसई ने अदालत को सूचित किया था कि वह नए सिरे से परीक्षा की तिथि घोषित करने से पहले लीक की गंभीरता और व्यापकता का आकलन कर रहा है.
कोर्ट ने सीबीएसई की 12वीं के इकोनॉमिक्स और 10वीं के मैथ्स का प्रश्नपत्र लीक होने के मामले की जांच कोर्ट की निगरानी में कराने की मांग करने वाली याचिका पर सीबीएसई और केन्द्र से जवाब भी मांगा है.
10वीं की परीक्षा पर अभी तक कोई फैसला नहीं
संक्षिप्त सुनवाई के दौरान पीठ ने सीबीएसई से पूछा कि वह कैसे पुन: परीक्षा के लिए जुलाई तक इंतजार कर सकता है और विद्यार्थियों को यूं अधर में लटकाये रह सकता है. कोर्ट ने कहा कि इससे ना सिर्फ छात्रों का शैक्षणिक वर्ष बर्बाद होगा बल्कि यह उनके सिर पर नंगी तलवार लटकते रहने जैसा है. सीबीएसई ने कहा कि उसने 10वीं की मैथ्स की पुन: परीक्षा करवाने पर अभी तक फैसला नहीं लिया है. वह अभी आंकलन कर रही है कि पर्चा पूरे देश में लीक हुआ था या सिर्फ दिल्ली और हरियाणा में।
वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया पर मैसेज सर्कुलेट हो रहे हैं कि सीबीएसई ने 10वीं की मैथ्स की परीक्षा 30 अप्रैल को कराने का फैसला किया है. इस पर बोर्ड के अधिकारियों ने कहा है कि कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशंस के नाम से एक फर्जी लैटर सोशल मीडिया पर घूम रहा है, इसमें कहा गया है कि 10वीं की मैथ्स की परीक्षा 30 अप्रैल को होगी. ये लैटर फर्जी है.
कोर्ट ने दलीलें सुनने के बाद सीबीएसई से कहा कि वह इस संबंध में फैसला करे और 16 अप्रैल तक उसे सूचित करे. पीठ ने कहा कि 10वीं क्लास भी छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. क्योंकि उनके परीक्षा परिणाम से ही तय होता है कि 11वीं और 12वीं में वह किस विषय की पढ़ाई करेंगे. सीबीएसई ने 12वीं की इकोनॉमिक्स की दोबारा परीक्षा 25 अप्रैल को कराने की घोषणा कर दी है.
सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई के लिए तैयार
वहीं सुप्रीम कोर्ट 10वीं और 12वीं क्लास के मैथ्स और इकोनॉमिक्स के प्रश्नपत्र कथित रूप से लीक होने के कारण इनकी परीक्षा फिर से कराने के सीबीएसई के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है. चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड़ की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने कहा कि चूंकि इस मामले में कई याचिकायें दायर की गयी हैं, इसलिए इन पर चार अप्रैल को सुनवाई की जाएगी.
(एजेंसी से इनपुट)
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