राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की एक विशेष अदालत सात फरवरी को मालेगांव विस्फोट मामले में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित और छह अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर सकती है. मालेगांव विस्फोट की घटना 2008 में हुई थी.
मामला मंगलवार को सूचीबद्ध किया गया. जज के ना होने के कारण मामले में सुनवाई सात फरवरी तक के लिए टाल दी गई.
अदालत ने बीते 27 दिसंबर को आरोपियों की याचिकाएं खारिज कर दी थीं जिसे उन्होंने बरी करने के लिए दायर की थीं. हालांकि अदालत ने आरोपियों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम और मकोका की कुछ धाराएं हटा दी थीं जिनके तहत उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान है.
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