शोपियां मुठभेड़ मामले में मेजर आदित्य के लिए बड़ी राहत की बात हो सकती है. केंद्र ने शुक्रवार को शोपियां फायरिंग घटना के मामले में मेजर आदित्य के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने के लिए एक आवेदन दिया है. यह जानकारी मेजर आदित्य के पिता लेफ्टिनेंट कर्नल करमवीर सिंह के वकील ऐश्वर्या भाटी ने दी.
Centre has today moved an application to quash the FIR registered against Major Aditya in connection with the Shopian firing incident case: Aishwarya Bhati, Lawyer of Major Aditya's father Lt Col Karamveer Singh to ANI (File pic) pic.twitter.com/fwIrAu7OHJ
— ANI (@ANI) March 9, 2018
इससे पहले उन्होंने कहा था कि फिलहाल इसे बड़ी राहत नहीं कह सकते क्योंकि एफआईआर से जुड़ी जांच न करने के लिए कोर्ट ने अंतरिम आदेश को बदल दिया है. सबसे दिलचस्प यह है कि एटॉर्नी जनरल को आगे रखते हुए भारत सरकार ने भारतीय सेना के समर्थन में अपनी एकजुटता दिखाई है.
सुप्रीम कोर्ट में तीन जजों की बेंच कर रही है सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट लेफ्टिनेंट कर्नल (रिटायर्ड) करमवीर सिंह की एक याचिका पर सुनवाई कर रहा है जिसमें आदित्य कुमार पर दर्ज एफआईआर रद करने की मांग की गई है. जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने कोर्ट में जो स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है उसमें कहा गया है कि मुठभेड़ कांड को लेकर दर्ज एफआईआर में मेजर आदित्य कुमार का नाम नहीं है.
सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है. इसमें चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस एएम खनविलकर और डीवाई चंद्रचूड़ शामिल हैं.
बेंच ने मेजर आदित्य कुमार के पिता को याचिका पत्र की एक कॉपी अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल और राज्य सरकार को सुपुर्द करने का आदेश दिया. मेजर आदित्य के पिता ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है कि जिन-जिन आर्मी अफसरों या जवानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है उसे रद्द किया जाए.
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