केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के 3 जिलों और असम से लगे 8 थाना क्षेत्रों में आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट (एएफएसपीए) की अवधि 6 महीने और बढ़ा दी है. सरकार ने यह फैसला नॉर्थ ईस्ट के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठनों की लगातार चल रहीं गतिविधियों को देखते हुए किया है.
गृह मंत्रालय की ओर से बुधवार को जारी की गई अधिसूचना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग और लोंगदिंग जिले और असम से लगे 8 थाना क्षेत्रों को एएफएसपीए अधिनियम के तहत अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है. इन क्षेत्रों को सशस्त्र बल (विशेषाधिकार) अधिनियम, 1958 की धारा 3 के तहत 1 अक्टूबर, 2018 से 31 मार्च, 2019 तक ‘अशांत क्षेत्र’ घोषित किया गया है.
Centre extends the Armed Forces (Special Powers) Act (AFSPA) in three districts of Arunachal Pradesh and its eight police station areas bordering Assam by another six months
— ANI (@ANI) October 3, 2018
इन 8 थाना क्षेत्रों में पश्चिम कामेंग जिले के बालेमू और भालुकपोंग, पूर्वी कामेंग जिले का सीजोसा, पापुमपारे जिले का बालिजान, नमसाई जिले के नमसाई और महादेवपुर, निचली दिबांग घाटी जिले में रोइंग और लोहित जिले में सुनपुरा थाने शामिल हैं. गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि संबंधित क्षेत्रों में कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करने के बाद यह फैसला लिया गया.
अरुणाचल प्रदेश के इन इलाकों में प्रतिबंधित उग्रवादी समूह नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालैंड (एनएससीएन-के), यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा) और नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एनडीएफबी) सक्रिय हैं.
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