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लिंचिंग के खिलाफ कानून बनाने के लिए केंद्र ने समिति बनाई

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद केंद्र सरकार ने चार सदस्यीय समिति का गठन किया है जो लिंचिंग के खिलाफ कानून बनाएगी

Updated On: Jul 23, 2018 07:59 PM IST

FP Staff

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लिंचिंग के खिलाफ कानून बनाने के लिए केंद्र ने समिति बनाई

देशभर में बढ़ते मॉब लिंचिंग की घटनाओं से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने एक समिति गठित की है. यह समिति मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून बनाएगी. दरअसल पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को लिंचिंग पर कानून बनाने का निर्देश दिया था. जिसके बाद मोदी सरकार ने चार सदस्यीय समिति का गठन किया है.

गृह मंत्रालय ने इस समिति की जानकारी देते हुए कहा कि चार सदस्यों वाली इस समिति की अगुवाई केंद्रीय गृह सचिव करेंगे. जो लिंचिंग से संबंधित कानूनों के बारे में समिति को सुझाव देंगे. गृह मंत्रालय का कहना है कि गृह सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता वाली यह समिति चार हफ्तों में अपने सुझाव सरकार को देगी.  इस समिति में गृह सचिव के साथ न्याय विभाग, कानून विभाग, विधान विभाग और सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण विभाग के सचिव होंगे.

मंत्रियों का दल प्रधानमंत्री मोदी को देगा लिंचिंग पर सुझाव

इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक चार सदस्यीय समिति के साथ ही गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मंत्रियों के एक दल का गठन भी किया गया है. यह दल लिंचिंग से संबंधित कानूनों पर अपनी सिफारिशें प्रधानमंत्री मोदी के समक्ष रखेंग. इस दल में केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज, नितिन गडकरी, रविशंकर प्रसाद और थावरचंद्र गहलोत हैं.

गृह मंत्रालय ने एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए कहा कि सरकार लिंचिंग पर हाल ही में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का सम्मान करते हैं. इसी के चलते उन्होंने राज्य सरकारों को एक एडवायजरी जारी की है. जिसमें लिंचिंग जैसी घटनाओं के खिलाफ कानून के आधार पर सख्त कदम उठाने का निवेदन किया गया है.

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