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CBI Vs CBI: सीवीसी की रिपोर्ट पर शुक्रवार को विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट

चीफ रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ वर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के संबंध में केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) द्वारा सीलबंद लिफाफे में उसके सामने रखी गई रिपोर्ट पर भी विचार कर सकती है

Updated On: Nov 15, 2018 09:26 PM IST

Bhasha

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CBI Vs CBI: सीवीसी की रिपोर्ट पर शुक्रवार को विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा की उस याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई कर सकता है जिसमें उन पर भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच, उन्हें ड्यूटी से हटाकर छुट्टी पर भेजने के सरकारी आदेश को चुनौती दी गई थी.

चीफ रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ वर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के संबंध में केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) द्वारा सीलबंद लिफाफे में उसके सामने रखी गई रिपोर्ट पर भी विचार कर सकती है.

पीठ सीबीआई के कार्यवाहक निदेशक एम नागेश्वर राव की रिपोर्ट पर भी विचार कर सकती है. राव ने 23 से 26 अक्टूबर तक उनके द्वारा किये गये फैसलों के संबंध में कोर्ट में सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट दायर की थी.

वर्मा द्वारा दायर याचिका के अलावा, कोर्ट में एनजीओ ‘कॉमन कॉज’ की जनहित याचिका भी विचाराधीन है. इस याचिका में सीबीआई अधिकारियों के खिलाफ विशेष जांच दल द्वारा जांच की मांग की गई है.

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