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फोन पर कह रहा है शख्स- अस्थाना तो अपना आदमी है, बस्सी ने SC में पेश किया 'घोटाले' का सबूत

बस्सी का कहना है कि इस मामले में रॉ के स्पेशल सचिव सामंत गोयल का नाम भी शामिल है

Updated On: Oct 31, 2018 11:49 AM IST

FP Staff

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फोन पर कह रहा है शख्स- अस्थाना तो अपना आदमी है, बस्सी ने SC में पेश किया 'घोटाले' का सबूत

सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना पर लगे आरोपों की जांच कर रहे सीबीआई अधिकारी एके बस्सी ने सुप्रीम कोर्ट में आरोपियों की कॉल डिटेल्स का जिक्र किया है. इन कॉल्स में आरोपी आपस में यह बात करते हुए सुनाई दे रहे हैं कि 'अस्थाना तो अपना आदमी है.'

इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका में बस्सी ने अस्थाना पर गंभीर आरोप लगाए हैं. बस्सी ने अस्थाना पर आरोप लगाया है कि उन्होंने सोमेश प्रसाद और मनोज प्रसाद के साथ मिलकर साजिश रची और भ्रष्टाचार किया.

बस्सी ने आरोप लगाया है कि दिसंबर 2017 और अक्टूबर 2018 में रिश्वत मांगी और ली गई. पहली बार 2.95 करोड़ रुपए और दूसरी बार 36 लाख रुपए लिए गए. बस्सी का कहना है कि इस मामले में रॉ के स्पेशल सचिव सामंत गोयल भी हैं.

जांच के समय यह जानकारी मिली कि जब 16 अक्टूबर को मनोज प्रसाद को गिरफ्तार किया गया तो सोमेश ने सामंत को फोन किया था. इसके बाद सामंत ने अस्थाना को फोन किया था. बस्सी ने अपनी याचिका में फोन कॉल्स से जुड़ी कुछ जानकारियां पेश कीं.

कॉल डिटेल्स में सुना जा सकता है कि सोमेश ने अपने ससुर सुनील मित्तल से फोन पर कहा- अस्थाना तो अपना आदमी है. मनोज 3-4 बार अस्थाना से मिला है. सामंत, अस्थाना के करीबी लोगों में से हैं.

सामंत ने फोन पर सोमेश से कहा- किसी भी कीमत पर तुम भारत नहीं आना. बस्सी ने कोर्ट में इस बात की आशंका जाहिर की- मेरे द्वारा इकट्ठा किए गए सबूत सीबीआई के पास हैं, उनसे छेड़छाड़ हो सकती है.

गौरतलब है कि सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना पर लगे आरोपों की जांच कर रहे सीबीआई अधिकारी एके बस्सी ने मोइन कुरैशी केस में सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख किया है. सीबीआई में उथल-पुथल के बाद बस्सी को पोर्ट ब्लेयर ट्रांसफर किया गया था.

कोर्ट को दी गई याचिका में बस्सी ने अपने ट्रांसफर को चुनौती दी थी. याचिका में बस्सी ने कहा था कि उनके पास अस्थाना के खिलाफ सबूत हैं. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को कहा था कि उनके पास 3.3 करोड़ की घूस से जुड़े सबूत हैं. बतौर सबूत उन्होंने व्हाट्सएप मैसेज और कॉल्स का हवाला दिया था.

सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को दी गई शिकायत में अस्थाना ने आरोप लगाया था कि बस्सी, आलोक वर्मा के निर्देशों पर उनके खिलाफ पूछताछ कर रहे थे. गौरतलब है कि सीबीआई विवाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को एक अहम फैसला सुनाया था. कोर्ट ने कहा था कि रिश्वत के मामले में घिरे सीबीआई के नंबर दो ऑफिसर राकेश अस्थाना को अगले गुरुवार तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता.

दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई विवाद से जुड़े मामले में ये टिप्पणी की थी. सीबीआई अपने स्पेशल डायरेक्टर के मामले में अब तक अपनी जांच पर कायम है, जिसमें अस्थाना को 1 नवंबर 2018 तक छुट्टी पर भेज दिया गया था. जस्टिस नजमी वजीरी की बेंच ने सीबीआई की जांच पर सवाल उठाते हुए कहा था कि आखिर क्यों अस्थाना और दूसरे अधिकारियों की एफआईआर पर रिपोर्ट नहीं जमा की. वहीं हाईकोर्ट ने सीबीआई को गुरुवार से पहले रिपोर्ट फाइल करने का निर्देश दिया था.

दिल्ली हाईकोर्ट में मनोज प्रसाद के वकील ने कहा था कि यह दो हाथी और एक चूहे के बीच की लड़ाई है. मनोज प्रसाद दुबई के इंवेस्टमेंट बैंकर हैं जिन पर रिश्वत लेने का आरोप है. मनोज प्रसाद को राकेश अस्थाना केस में 17 अक्टूबर को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था.

सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना और डीएसपी देवेंद्र कुमार के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में सीबीआई के वकील ने कहा था कि उन्हें काउंटर रिप्लाई फाइल करने के लिए थोड़ा और समय चाहिए.

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