सीबीआई जॉइंट सेक्रेटरी ए.के शर्मा ने दिल्ली हाईकोर्ट में सीबीआई डायरेक्टर राकेश अस्थाना के खिलाफ सबूत पेश करते हुए कोर्ट के सूचित किया कि जबरन वसूली के मामले में वो (अस्थाना) मुख्य लाभार्थी हैं और इस पूरे मामले में भी उन्हें दोषी बताया.
सीबीआई राकेश अस्थाना के खिलाफ भ्रष्टाचार और वसूली के मामले की जांच कर रही है. इसके साथ दिल्ली हाईकोर्ट ने राकेश अस्थाना को मिला अंतरिम संरक्षण 7 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया है.
कोर्ट ने बंद लिफाफे में सभी सबूत अपने पास रख लिए हैं और कहा कि अगर सीबीआई चाहे तो जांच में सहयोग के लिए इसका उपयोग कर सकती है.
न्यूज़18 के मुताबिक, शर्मा ने कहा 'यह टेलीफोन/व्हॉट्सऐप पर आरोपी और उसके सहयोगियों की बातचीत पर आधारित है, इसमें याचिकाकर्ता के नाम का लगातार इस्तेमाल हो रहा है.'
इससे पहले अस्थाना ने आरोप लगाया था कि ए.के शर्मा का परिवार कुछ संदिग्ध व्यक्तियों के साथ मिलकर शेल कंपनियां चलाता है, जो सीबीआई के निशाने पर भी थीं.
वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने अस्थाना के खिलाफ दर्ज FIR से संबंधित फाइल का सीवीसी कार्यालय में निरीक्षण करने की भी अनुमति दे दी है. यह अनुमति राकेश वर्मा और ए.के शर्मा को दी गई है. जस्टिस नाजमी वजीरी ने वर्मा को गुरुवार को केंद्रीय सतर्कता आयोग के कार्यालय में जाने के लिए कहा है. वर्मा के वकील ने कहा था कि अस्थाना की याचिका में उनके खिलाफ बदनीयती से आरोप लगाए गए हैं.
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