सिख दंगा मामले में जगदीश टाइटलर की शुक्रवार को कोर्ट में पेशी है. दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट में जगदीश टाइटलर पेश होंगे. सीबीआई ने एक दिन पहले ही उनके लाई डिटेक्टर टेस्ट की मांग की है.
सीबीआई ने कोर्ट से 1984 के सिख दंगों के मुख्य आरोपी और कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के लाई डिक्टेटर टेस्ट करवाने की अनुमति मांगी.
सीबीआई ने यह अर्जी दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट में दी. टाइटलर पर 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मौत के बाद भड़के सिख विरोधी दंगों में शामिल होने का आरोप है.
इंदिरा गांधी की हत्या के बाद मचे कत्ले-आम में 3,325 लोगों की जान गई इसमें 2,733 लोग सिर्फ दिल्ली में मारे गए.
इससे पहले पिछले साल 14 सितंबर को सीबीआई ने कोर्ट में टाइटलर के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच संबंधी रिपोर्ट पेश की थी.
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इससे पहले की गई जांच में टाइटलर को दोषमुक्त कर दिया गया था.
टाइटलर के ऊपर आरोप है कि 1 नवंबर, 1984 को उन्होंने उत्तरी दिल्ली के गुरुद्वारा पुलबंगश के पास हुए दंगे में शामिल थे. इस दंगे में तीन लोगों की हत्या हुई थी.
सीबीआई ने कोर्ट में 2007 में इस मामले को सबूतों के अभाव में बंद करने की रिपोर्ट सौंपी थी. इस रिपोर्ट को कोर्ट ने मानने से इंकार कर दिया और सीबीआई से फिर से इसकी जांच करने को कहा था.
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