आईएनएक्स (INX) मीडिया मामले में घूस लेने के आरोपी कार्ति चिदंबरम की सीबीआई की रिमांड 3 दिनों के लिए बढ़ा दी है. मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से भी कार्ति को राहत नहीं मिली. दिल्ली में सीबीआई के स्पेशल कोर्ट में कार्ति के मामले की सुनवाई के दौरान उनके पिता और पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम भी मौजूद थे. सीबीआई ने और पूछताछ के लिए 9 दिन की और रिमांड मांगी थी. कोर्ट अपना फैसला 4.30 बजे के करीब सुनाया.
#KartiChidambaram sent to 3 more days of CBI custody by Special CBI court. #INXMediaCase pic.twitter.com/Lsv4kvNH0c
— ANI (@ANI) March 6, 2018
कोर्ट में सीबीआई के वकील ने दावा किया था कि कार्ति जांच में बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर रहे हैं. एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया, 'आरोपी के मोबाइल सीज किया गया. उनसे पासवर्ड मांगने पर देने से इनकार किया और कहा गो टू हेल.'
After seizing of mobile, if the accused says "I will not give my password, you go to hell", this is also called non cooperation: Additional Solicitor General (ASG) Tushar Mehta, counsel for CBI
— ANI (@ANI) March 6, 2018
सीबीआई के वकील ने रिमांड बढ़ाए जाने के पक्ष में दलील देते हुए यह भी कहा कि सिर्फ ईंद्राणी मुखर्जी का बयान कार्ति के खिलाफ कई सबूतों में से एक सबूत है.
Indrani Mukharjea's statement is one of the evidences for us, but it's not the sole one: Tushar Mehta, counsel for CBI
— ANI (@ANI) March 6, 2018
कार्ति के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सीबीआई के पास रिमांड बढ़ाने के लिए एक भी तार्किक कारण नहीं है और न ही वो लिखित रूप से कोई कारण बता पाए हैं. कार्ति को इंद्राणी मुखर्जी के आमने-सामने बैठाकर करीब 25 मिनट तक पूछताछ की गई और पिछले 5 दिनों में 2 घंटे लंबी पूछताछ हो चुकी है, अब और कस्टडी बढ़ाए जाने की जरूरत नहीं है.
Argued CBI hasn't given a single ground or written a single reason in its application for further remand. #KartiChidambram only had a 25-minute long confrontation with Indrani Mukerjea &around 2 hrs long interrogation in last 5 days & there is no need of further custody:A Singhvi pic.twitter.com/38Lm70RSH1
— ANI (@ANI) March 6, 2018
अभिषेक मनु सिंघवी ने सीबीआई की दलीलों को काटते हुए कहा था कि मेरे मुवक्किल के चुप रहने का मतलब यह नहीं है कि वह दोषी हैं और जांच में सहयोग नहीं कर रहे.
सीबीआई ने कोर्ट में कार्ति की रिमांड बढ़ाने के लिए दलील दी थी कि आरोपी से अभी पूछताछ की जानी जरूरी है क्योंकि इस मामले में जांच से जुड़े कई महत्वपूर्ण तथ्य और सबूत जुटाने के लिए कार्ति से पूछताछ की जरूरत है.
सुप्रीम कोर्ट में कार्ति की रिमांड बढ़ाने के लिए सीबीआई ने यह भी दलील दी थी कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए अभी और सघन पूछताछ की जरूरत है.
उनके मुकदमे की पैरवी कर रहे वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि कोर्ट में कार्ति को अपने पैरंट्स से 10 मिनट के लिए मिलने का मौका दिया गया.
मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में भी कार्ति की याचिका पर सुनवाई हुई थी. कार्ति ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समन को रद्द करने की मांग को लेकर याचिका दायर की थी. सर्वोच्च अदालत ने ईडी और सीबीआई को नोटिस जारी करते हुए कहा कि इस मामले में जांच जारी रह सकती है. सुनवाई की अगली तारीख 9 मार्च की तय की गई है. इस मामले में कार्ति के वकील कपिल सिब्बल हैं.
आईएनएक्स मीडिया में विदेशी निवेश को मंजूरी देने के मामले में कार्ति चिदंबरम से मिलीभगत के आरोप पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) फॉरेन इनवेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड (एफआईपीबी) के पूर्व सदस्यों से भी पूछताछ करेगी. इस कदम से जांच यूपीए सरकार के दौरान वित्त मंत्रालय के कामकाज के करीब पहुंच गई है. एफआईपीबी को कथित तौर पर प्रभावित करने के आरोप में कार्ति से अभी न्यायिक हिरासत में पूछताछ चल रही है.
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