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CBI रिश्वतखोरी मामला: बिचौलिए आरोपी मनोज प्रसाद को मिली जमानत

सीबीआई ने 16 अक्टूबर को दुबई के इनवेस्टमेंट बैंकर मनोज प्रसाद को रिश्वतखोरी के प्रकरण में गिरफ्तार किया था

Updated On: Dec 18, 2018 03:42 PM IST

FP Staff

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CBI रिश्वतखोरी मामला: बिचौलिए आरोपी मनोज प्रसाद को मिली जमानत

सीबीआई रिश्वतखोरी मामले में बिचौलिए (मिडिल मैन) मनोज प्रसाद को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने जमानत दे दी है. मनोज प्रसाद को बिजनेसमैन सतीश बाबू सना से 5 करोड़ की घूस के मामले में 16 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था.

सना के मुताबिक, मनोज प्रसाद सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना की तरफ से डील कर रहा था. उसने वादा किया था कि अगर 5 करोड़ रुपए दिए गए तो सीबीआई उसके खिलाफ नरमी बरतेगी.

इससे पहले मंगलवार को ही आरोपी मनोज प्रसाद के पिता दिनेश्वर प्रसाद ने कहा कि न तो वो और न ही उनके बेटे ने कभी भी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) के चीफ अजित डोवाल से कोई मुलाकात की. उन्होंने कहा, 'यह गलत आरोप लगाए जा रहे हैं कि हमने अजित डोवाल से मुलाकात की. मेरा बेटा कभी भी उनसे नहीं मिला है. मेरे बेटे के खिलाफ गलत आरोप लगाए जा रहे हैं. मेरा बेटा निर्दोष है. मैंने राकेश अस्थाना से कभी कोई मुलाकात नहीं की.'

बता दें कि बीते नवंबर में सीबीआई के एक अधिकारी मनीष कुमार सिन्हा ने सुप्रीम कोर्ट में आरोप लगाया था कि गिरफ्तार बिजनेसमैन मनोज प्रसाद ने अजित डोवाल, केंद्रीय मंत्री हरिभाई पार्थीभाई चौधरी और सीवीसी केवी चौधरी ने राकेश अस्थाना के खिलाफ जांच को प्रभावित करने की कोशिश की थी.

2000 बैच के आईपीएस अधिकारी मनीष कुमार सिन्हा ने 30 पन्ने की याचिका में आरोप लगाया था कि बिजनेसमैन मनोज प्रसाद ने शेखी बघारी थी कि उसके पिता के बहुत अच्छे संबंध राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजित डोवाल के साथ में हैं.

सीबीआई ने 16 अक्टूबर को मनोज प्रसाद को रिश्वतखोरी के प्रकरण में गिरफ्तार किया था.

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