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कलकत्ता HC की चीफ जस्टिस बेंच ने दिया फैसला, पश्चिम बंगाल में बीजेपी नहीं निकाल सकती रथ यात्रा

कोर्ट की सुनवाई शुक्रवार सुबह 11 बजे से शुरू हुई थी

Updated On: Dec 21, 2018 03:53 PM IST

FP Staff

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कलकत्ता HC की चीफ जस्टिस बेंच ने दिया फैसला, पश्चिम बंगाल में बीजेपी नहीं निकाल सकती रथ यात्रा

पश्चिम बंगाल में बीजेपी की रथ यात्रा को मिली मंजूरी के बाद कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने तृणमूल कांग्रेस की याचिका पर सुनवाई करते हुए इस पर रोक लगा दी है. इससे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट की ही सिंगल बेंच ने बीजेपी की रथ यात्रा को मंजूरी दी थी.

सबसे पहले तृणमूल कांग्रेस सरकार ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी को रथयात्रा निकालने की अनुमति नहीं दी थी. जिसके बाद बीजेपी ने बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन के तहत हुगली जिले के आरामबाग इलाके में ‘गणतंत्र बचाओ आंदोलन’ का आयोजन किया और साथ ही रैली की अनुमति के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. बीजेपी नेताओं ने चेतावनी दी थी कि अगर उन्हें रैली निकालने से रोका गया तो वो राज्य में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाएंगे.

वहीं ममता बनर्जी की सरकार ने बीजेपी की रथयात्रा को इस आधार पर मंजूरी नहीं दी थी कि इससे सांप्रदायिक तनाव फैल सकता है. इस पर बीजेपी ने अपनी तरफ से जस्टिस तपब्रत चक्रवर्ती की बेंच को यह भरोसा दिलाया कि उनकी यात्रा शांतिपूर्ण ढंग से होगी. बीजेपी ने कोर्ट से कहा कि पार्टी राज्य में शांतिपूर्ण ढंग से रथ यात्रा निकालेगी. लेकिन यह राज्य की ड्यूटी है कि वह कानून व्यवस्था बनाए रखे.

कोर्ट ने बीजेपी को रथ निकालने की मंजूरी दे दी, लेकिन टीएमसी हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की. मामले की सुनवाई कर रही कोर्ट की चीफ जस्टिस बेंच ने आज यानी शुक्रवार को इस पर रोक लगा दी.

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