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और सख्त हुआ POCSO एक्ट, मोदी कैबिनेट ने दी मृत्युदंड तक की सजा को मंजूरी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में शुक्रवार को पॉक्सो एक्ट के तहत मृत्युदंड की सजा को मंजूरी दे दी गई

Updated On: Dec 28, 2018 04:52 PM IST

FP Staff

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और सख्त हुआ POCSO एक्ट, मोदी कैबिनेट ने दी मृत्युदंड तक की सजा को मंजूरी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में शुक्रवार को पॉक्सो एक्ट के तहत मृत्युदंड की सजा को मंजूरी दे दी गई. कैबिनेट ने 18 साल से कम उम्र की लड़कियों के खिलाफ होने वाली दुष्कर्म और हत्या जैसी गंभीर घटनाओं में दोषी को मौत की सजा के लिए किए गए पॉक्सो एक्ट में संशोधन को मंजूरी दे दी है. केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस बात की जानकारी दी.

केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पॉक्सो एक्ट में बड़े बदलाव किए जा रहे हैं. बच्चों के यौन उत्पीड़न करने वालों के लिए सजा को बढ़ा दिया गया है. उन्होंने कहा कि बच्चों को यौन हमले का शिकार होने से बचाने के लिए ये बदलाव किए जा रहे हैं.

सरकार द्वारा जारी एक प्रेस रिलीज में कहा गया है कि एक्ट के अन्य सेक्शन 4, 5 और 6 में भी संशोधन किया जाएगा. इसके माध्यम से बच्चों को यौन शोषण से बचाने के लिए और बच्चों के खिलाफ गंभीर यौन उत्पीड़न के अपराधों के लिए मौत की सजा सहित कठोर से कठोर सजा का विकल्प दिया जाएगा.

अपडेट जारी है...

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