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SC/ST Act: सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदलने के लिए बिल लाने को कैबिनेट ने दी मंजूरी

केंद्र ने फैसले का यह कहते हुए विरोध किया था कि अदालतें संसद की तरफ से बनाए गए कानून के किसी प्रावधान को हटाने या बदलने का आदेश नहीं दे सकती है

Updated On: Aug 01, 2018 04:28 PM IST

FP Staff

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SC/ST Act: सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदलने के लिए बिल लाने को कैबिनेट ने दी मंजूरी

केंद्रीय कैबिनेट ने SC/ST एक्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदलने के लिए बिल लाने की मंजूरी दे दी है. इसके तहत कैबिनेट एक संशोधन बिल लेकर आएगी जो पास होने के बाद कानून बनेगा और सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल जाएगा.

क्या था सुप्रीम कोर्ट का फैसला? 

इस साल मार्च में सुप्रीम कोर्ट के दो सदस्यीय बेंच ने 20 मार्च के अपने फैसले में कहा था कि अब SC/ST एक्ट के तहत शिकायत दर्ज कराने पर तुरंत गिरफ्तारी नहीं होगी. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का काफी विरोध हुआ था. कोर्ट ने कहा था कि उसने शिकायतों की पहले जांच का आदेश देकर निर्दोष लोगों के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की रक्षा की है. यह बिल इसी मॉनसून सत्र में संसद में पेश किया जाएगा.

2 अप्रैल को हुए हिंसक विरोध-प्रदर्शन में 9 लोगों की जान गई थी. दलित समूहों ने 9 अगस्त को दोबारा प्रदर्शन की योजना बनाई है. ये चाहते हैं कि केंद्र इस मामले में दखल दे और मौजूदा मॉनसून सत्र खत्म होने से पहले इस दिशा में कुछ ठोस कदम उठाए. बीजेपी की सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी के प्रेसिडेंट राम विलास पासवान की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदलकर नया कानून लाने की शुरुआत हुई है.

दलित और जनजातीय समुदाय से जुड़े सांसदों ने भी इस इस मांग का समर्थन किया है. गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में गठित मंत्रिमंडलीय समिति ने बिल में होने वाले जरूरी बदलावों को तैयार किया था.

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