सूरत के एक किसान ने भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन को गुजरात हाईकोर्ट में चुनौती दी है. उसने इस अधिग्रहण कानून में हुए संसोधन को गलत बताया है.
गुजरात हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आर सुभाष रेड्डी ने मामले की सुनवाई के लिए दाखिल किए गए याचिका को मंजूर कर लिया है और जस्टिस वीएम पंचोली के साथ एक खंडपीठ का गठन कर दिया है. खंडपीठ ने याचिका मंजूर करते हुए सरकारी वकील को सरकार से इस नियम के संबध में निर्देश लाने को कहा है.
याचिकाकर्ता जिगर पटेल ने अपनी याचिका में कहा है कि एसआईए से जुड़ा संशोधन, जो राज्य सरकार 2016 में लाई थी वह तर्कहीन है और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है. इस प्रकार से यह असंवैधानिक है. मामले की सुनवाई के लिए पीठ ने 3 जुलाई की तारीख तय की है और दोनों पक्षों को निर्देश दिया है कि वो पूरी तैयारी के साथ कोर्ट में आएं.
बता दें कि केंद्र सरकार की अहमदाबाद से मुंबई तक बुलेट ट्रेन चलाने की योजना प्रस्तावित है. जिसके लिए कुछ जगहों पर किसान जमीन का उचित मुआवजा नहीं दिए जाने का आरोप लगाते हुए सरकार को अपनी जमीन देने से इनकार कर रहे हैं.
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