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बुलंदशहर हिंसा मामला: 7 आरोपियों पर लगा राष्ट्रीय सुरक्षा कानून

तीन दिसंबर को स्याना के गांव महाव के बाहर खेतों में मवेशियों के कंकाल मिले थे.

Updated On: Jan 14, 2019 06:58 PM IST

FP Staff

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बुलंदशहर हिंसा मामला: 7 आरोपियों पर लगा राष्ट्रीय सुरक्षा कानून

बुलंदशहर हिंसा मामले में गिरफ्तार सात लोगों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा दिया गया है. बुलंदशहर जिला प्रशासन ने स्याना तहसील में पिछले दिसंबर 2018 में हुई गोकशी की कथित घटना को लेकर ये फैसला किया है.

तीन दिसंबर को स्याना के गांव महाव के बाहर खेतों में मवेशियों के कंकाल मिले थे. जिसके बाद भीड़ आक्रोशित हो गई थी और भीड़ ने वहां उत्पात मचा दिया. मामले में भीड़ ने चिंगरावठी पुलिस चौकी पर हमला कर दिया था. वहीं पुलिसकर्मी सुबोध कुमार सिंह और चिंगरावठी के एक व्यक्ति सुमित कुमार इस हिंसा में गोली लगने से मारे गए थे.

घटना को लेकर स्याना थाने में दो प्राथमिकी दर्ज हुई. पहली हिंसा के संबंध में थी. इसमें करीब 80 लोगों को नामजद किया गया. जबकि दूसरी गोकशी को लेकर दर्ज हुई थी. वहीं जिला मजिस्ट्रेट ने भी गोकशी मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाए जाने की पुष्टि की है.

इससे पहले उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पिछले महीने हुई हिंसा के मामले में करीब 35 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. वहीं, पुलिस ने बीते दिनों हिंसा के मुख्य आरोपी योगेश राज को गिरफ्तार किया था. योगेश राज को स्याना हिंसा का मुख्य आरोपी बनाया गया था. वह बजरंग दल का जिला संयोजक है और हिंसा के बाद से फरार था.

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