बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2008 में हुए मालेगांव ब्लास्ट मामले की सुनवाई रोजना करने के आदेश जारी कर दिए हैं.
Bombay High Court has passed an order for day to day hearing in the 2008 Malegaon blasts case. pic.twitter.com/tnUc5r4Pe1
— ANI (@ANI) October 22, 2018
2008 में मालेगांव बम विस्फोट में 6 लोगों की मौत और 101 लोग घायल हो गए थे. इस मामले में कर्नल पुरोहित को मुख्य आरोपी बनाया गया था. 9 सितंबर 2008 को हुए मालेगांव बम ब्लास्ट मामले में 9 साल तक जेल में बंद रहे कर्नल पुरोहित को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है. हालांकि एनआईए उनकी जमानत के खिलाफ थी. एनआईए ने कहा थी कि उनके पास मालेगांव विस्फोट में पुरोहित के शामिल होने के साक्ष्य हैं.
एसआईटी के गठन की मांग खारिज:
इसी साल सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने लेफ्टीनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित की एक याचिका खारिज कर दी थी. याचिका में पुरोहित की दलील थी मामले उन्हें जानबूझ कर फंसाया गया था क्योंकि वो जांच कर रहे थे कि आईएसआईएस और सिमी जैसे प्रतिबंधित संगठनों के पीछे कौन है. मामले में उन्होंने एसआईटी से जांच की भी मांग की थी.
उसके बाद पिछले हफ्ते भी कर्नल पुरोहित ने विशेष एनआईए अदालत में याचिका दायर की थी. याचिका में पुरोहित ने गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी को चुनौती दी थी. लेकिन विशेष एनआइए अदालत ने कर्नल पुरोहित की इस याचिका को भी खारिज कर दिया. मामले की अगली सुनवाई 26 अक्टूबर को होगी.
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