आधार से अगर बैंक खाता नहीं जोड़ा गया है तो किसी कर्मचारी का वेतन नहीं रोका जा सकता है. बॉम्बे हाईकोर्ट पत्तन न्यास (पोर्ट ट्रस्ट) के एक कर्मचारी का वेतन इसी आधार पर साल 2016 से रोकने के केंद्र के फैसले पर सवाल किया है.
मामले पर न्यायमूर्ति एएस ओका और न्यायमूर्ति एसके शिंदे की खंडपीठ के जरिए रमेश पुराले की तरफ से दायर अर्जी पर सुनवाई की गई है. रमेश पुराले मुंबई पत्तन न्यास में चार्जमैन के तौर पर कार्यरत है. पीठ का कहना है कि कर्मचारी का वेतन इस आधार पर नहीं रोका जा सकता है कि उसके बैंक अकाउंट को आधार नंबर से जोड़ा जाना असफल रहा.
साल 2015 में केंद्रीय जहाजरानी मंत्रालय ने पुराले को एक पत्र जारी किया था. जिसमें कहा गया था कि जिस बैंक खाते में उनका वेतन डाला जाना है उसे वह अपने आधार कार्ड से जोड़े. इस पत्र को पुराने ने चुनौती दी थी. जिसको उन्होंने निजता के मौलिक अधिकार को सामने रखते हुए ऐसा करने से मना कर दिया था.
वहीं जुलाई 2016 से उन्हें वेतन मिलना भी बंद हो गया और उन्होंने हाई कोर्ट में मामला दायर कर दिया. वहीं कोर्ट ने इस मामले में सवाल किया है कि केंद्र सरकार ऐसा रैवया कैसे अख्तियार कर सकती है. जिसके बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता को बकाया राशि भुगतान करने के निर्देश दिए हैं. मामले पर अब सुनवाई अगले साल 8 जनवरी को होगी.
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