बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र में प्लास्टिक बैन के फैसले पर रोक से इंकार कर दिया है. प्लास्टिक निर्माता एसोसिएशन ने महाराष्ट्र में प्लास्टिक बैन के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. महाराष्ट्र सरकार ने पिछले महीने प्लास्टिक से बनी चीजों पर बैन लगा दिया था.
इससे पहले गुरुवार को महाराष्ट्र में प्लास्टिक पाबंदी को लेकर सुनवाई कर रही अदालत ने याचिकाकर्ताओं और वकीलों को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि अगर आपको लगता है कि इस तरह भीड़ लेकर आने से अदालत के निर्णय को प्रभावित किया जा सकता है तो वो गलत है.
महाराष्ट्र सरकार ने प्लास्टिक की थैलियों पर रोक लगा दी थी. इस रोक पर तर्क देते हुए महाराष्ट्र सरकार ने कहा था कि इस तरह की प्लास्टिक न केवल पर्यावरण के लिए नुकसादनेह है बल्कि यह इंसानों और जानवरों के लिए किसी खतरे से कम नहीं हैं. जस्टिस अभय ओक और रियाज छागला की पीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए प्लास्टिक बैन पर रोक से इंकार कर दिया.
कोर्ट ने प्लास्टिक निर्माताओ की मांग खरिज करते हुए उन्हें यह सहूलियत दी है की वो अपनी मांगों के संदर्भ में महारष्ट्र सरकार के समक्ष अपनी बात रख सकते हैं. कोर्ट ने उम्मीद जताई की सरकार अपने अधिकरों का उपयोग कर याचिकाकर्ताओं की वाजिब मागों के आधार पर पहले के फैसले में आवश्यक बदलाव करेंगे.
सरकार ने नोटिफिकेशन में प्लास्टिक बैन के बाद प्रतिबंधित पदार्थो के डिस्पोजल के लिए एक महीने की समयसीमा तय की थी. कोर्ट ने यह समय सीमा बढ़ाकर 3 महीने कर दी है. तब तक किसी के खिलाफ कोई दंडात्मक करवाई नहीं की जा सकती.
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