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पतंजलि आयुर्वेद को कौड़ियों के भाव जमीन देने पर महाराष्ट्र सरकार घिरी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने पूछा- नागपुर में पतंजलि आयुर्वेद को 600 एकड़ से ज्यादा आवंटित जमीन मामूली कीमत पर देने का आधार क्या?

Updated On: May 05, 2017 09:07 PM IST

Bhasha

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पतंजलि आयुर्वेद को कौड़ियों के भाव जमीन देने पर महाराष्ट्र सरकार घिरी

पतंजलि आयुर्वेद को नागपुर में मामूली कीमत पर जमीन देने पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सवाल उठाया है. हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से पूछा कि- क्या नागपुर में पतंजलि आयुर्वेद को 600 एकड़ से ज्यादा आवंटित जमीन मामूली कीमत पर दी गई. अगर इस तरह की कोई ‘छूट’ दी गई तो उसके आधार क्या थे.

चीफ जस्टिस मंजुला चेल्लुर और जस्टिस जीएस कुलकर्णी की खंडपीठ मुंबई कांग्रेस के प्रमुख संजय निरूपम की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी. जिसमें उन्होंने कंपनी को जमीन आवंटन में गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं.

नागपुर के मल्टी मॉडल इंटरनेशनल हब एयरपोर्ट (एमआईएचएएन) में पतंजलि को फूड पार्क बनाने के लिए जमीन आवंटन किया गया है. शुक्रवार को पीठ ने सरकार को छह हफ्ते के अंदर इसपर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.

Patanjali Food Park

पतंजलि आयुर्वेद नागपुर में 600 एकड़ जमीन पर फूड पार्क का निर्माण कर रहा है (फोटो: फेसबुक से साभार)

कंपनी को किस आधार पर यह 'छूट' दी गई है?

अदालत ने कहा कि हलफनामे में जमीन आवंटन से संबंधित सभी कागज और ब्योरा होंगे. चीफ जस्टिस चेल्लुर ने कहा ‘हम केवल इतना जानना चाहते हैं कि अगर कंपनी को छूट दी गई है तो किस आधार पर दी गई है. हम जानना चाहते हैं कि क्या मामूली कीमत पर जमीन दी गई है.’

अदालत ने कहा ‘हम जानना चाहते हैं कि क्या किसानों की जमीन लेकर कंपनी को आवंटित किया गया है.’

उन्होंने कहा कि हलफनामे में सरकार को कंपनी की तरफ से सौंपे गए प्रस्ताव को शामिल किया जाना चाहिए.

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