नए साल में सोना खरीदने वालों के लिए खुशखबरी है. भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने 1 जनवरी 2017 से सोने के सभी तरह के आभूषणों पर हॉलमार्क लगाना अनिवार्य कर दिया है. इस आदेश के बाद अब देश के सभी ज्वैलर्स को 22, 18 और 14 कैरेट के आभूषणों में हॉलमार्क निशान लगवाना जरुरी होगा.
बीआईएस के ज्वैलर्स को जारी नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक अब से सोने की शुद्धता 22, 18 और 14 पर ही मापी जायेगी. इन तीन श्रेणियों के अलावा पहले सोने की शुद्धता की मार्किंग 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 कैरेट पर की जाती है.
2017 के बाद सोने के गहनों पर मेकिंग ईयर को हटा दिया जाएगा और नये गहनों पर कैरेट के साथ मानक अंक भी होगा. जनवरी से 22 कैरेट के गहनों पर 22K 916 अंकित रहेगा. इसी तरह 18K 750 और 14K 585 की भी मुहर छपी रहेगी.
ग्राहकों से ठगी बढ़ने पर किया लागू
पहले 22 कैरेट से कम शुद्ध सोने के आभूषण को 21 कैरेट का मान लिया जाता था. नये नियम लागू होने के बाद 22 कैरेट से कम शुद्ध आभूषण को 18 कैरेट माना जायेगा. कारोबारियों को 22, 18 और 14 कैरेट की तैयार ज्वैलरी को पिघलाकर दोबारा नए सिरे से बनाना होगा. जिससे सोने की ज्वैलरी पर मेकिंग चार्ज बढ़ेंगे.
बीआईएस ने हॉलमार्क का निशान न होने से ग्राहकों के ठगे जाने के बढ़ते मामलों के चलते ये कदम उठाया है. ज्वैलर्स ने इस फैसले पर भारी विरोध जताया है.
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