शराबबंदी के बाद बिहार में अब प्लास्टिक बैग पर भी पाबंदी लगने वाली है. बिहार के शहरी इलाकों में 25 अक्टूबर और ग्रामीण इलाकों में 25 नवंबर 2018 को प्लास्टिक बैग को बैन कर दिया जाएगा. बिहार सरकार ने सोमवार को पटना हाईकोर्ट को यह जानकारी दी.
एडवोकेट जनरल ललित किशोर ने बताया, 'बिहार के शहरी इलाकों में 25 अक्टूबर और ग्रामीण इलाकों में 25 नवंबर 2018 को पूरी तरह से प्लास्टिक बैग को बैन कर दिया जाएगा.' चीफ जस्टिस एम आर शाह और जस्टिस आशुतोष कुमार की बेंच प्लास्टिक बैग पर बैन मामले पर सुनवाई कर रही थी.
किशोर ने साफ कहा, 'राज्य में हर तरह के प्लास्टिक बैग बैन होंगे.' गया में फैले प्रदूषण को देखते हुए कोर्ट ने सरकार से कहा था कि वह प्लास्टिक बैग को बैन करने के लिए नियम बनाए और नियम को तोड़ने वालों के खिलाफ जुर्माने का प्रावधान करे.
गौरतलब है कि बिहार में शराबबंदी के लिए कड़े कानून बनाए गए थे. हालांकि बिहार विधानसभा में शराबबंदी पर नया बिल पारित किया गया था. नए बिल में शराबबंदी के प्रावधानों में थोड़ी नरमी बरती गई थी. शराबबंदी का कानून पारित होने के बाद इसके सख्त प्रावधानों को लेकर काफी आलोचना हो रही थी. सरकार ने इसमें कुछ रियायत देने का ऐलान किया था.
शराबबंदी विधेयक पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था, शराबबंदी कानून गरीबों के लिए लाया गया था. गरीब लोग अपनी कमाई का ज्यादातर हिस्सा शराब खरीदने पर खर्च कर देते थे. घर में विवाद चरम पर था. मैंने गरीबों की भलाई के लिए शराब पर रोक लगाई.'
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