बिहार के आरा में 6 साल पहले हुए बहुचर्चित शराब हत्याकांड में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने सभी 15 आरोपियों में से 14 को एससी/एसटी एक्ट के तहत आजीवन कारावास, धारा 304 के तहत गैर इरादतन हत्या मामले में 10-10 साल की सजा और धारा 328 के तहत 5 वर्ष की सजा के साथ 25-25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई.
वहीं कोर्ट ने 1 आरोपी को 47 A एक्साइज एक्ट के तहत दोषी पाते हुए 2 साल और 5 हजार रुपए की सजा सुनाई है.
#Bihar: Arrah Civil Court awards life imprisonment to 14 accused and 2 years imprisonment to one accused in the case in which 21 people died after consuming spurious liquor in 2012
— ANI (@ANI) July 28, 2018
सजा के ऐलान के समय कोर्ट में गहमागहमी का माहौल था, वहीं हर कोई आनेवाले फैसले पर टकटकी लगाकर बैठा था. कोर्ट के फैसले के बाद आरोपियों ने फैसले का सम्मान करते हुए खुद को निर्दोष बताया. सभी सजा साथ-साथ चलेंगी.
7 दिसंबर 2012 को हुई इस घटना के बाद सड़क से सदन तक में मामला उठा था, जिसमें 4 दिनों तक एक-एक कर 21 लोगों की जान चली गई थी. हालांकि 21 लोगों की मौत सरकारी आंकड़ों के आधार पर थी, लेकिन घटना के वक्त 21 से ज्यादा लोगों की मौत मीडिया रिपोर्ट में सामने आई थी.
घटना के बाद पुलिस ने घटनास्थल के पास छोटी रेलवे लाइन के समीप से 12 बोरी में बंद भारी मात्रा में नकली शराब बरामद किया था. जिसकी जांच के लिए उन्हें पटना स्थित विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेज गया था. आरा कोर्ट में मामले की सुनवाई के बाद तय होगा कि 15 अभियुक्तों को सजा मिलेगी या फिर वे बरी हो जाएंगे. आरा कोर्ट द्वारा सुनाए जानेवाले सजा के बाबत पूछे जाने पर सभी महिलाओं ने कोर्ट से उचित न्याय मिलने की बात कही.
ये थे आरोपी- पप्पू चौधरी,मनोज कुमार यादव,मोहन साह,राकेश कुमार,संजय सिंह,सरोज प्रसाद, संजय बहादुर,मनोज सुधी, उपेंद्र कुमार,उपेंद्र कुमार सिंह,सनोज यादव,अशोक कुमार राय,मंटु सिंह,राकेश और भास्कर सिंह.
(न्यूज-18 के लिए हिमांशु प्रवीण की रिपोर्ट)
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