भीमा कोरेगांव मामले में पुणे सत्र अदालत ने पुणे पुलिस की अर्जी कबूल कर ली है. कोर्ट ने पुणे पुलिस को आरोपी सुधा भारद्वाज, अरुण फेरिया, वर्णन गोनजाल्विस और वरवरा राव के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने के लिए 90 दिनों का अतिरिक्त समय दे दिया है. पुणे पुलिस ने बीते 23 नवंबर को कोर्ट से चार्जशीट दाखिल करने के लिए 90 दिनों का अतिरिक्त समय मांगा था.
Bhima Koregaon case: Pune sessions court grants 90 days extension to Pune Police for filing a chargesheet against four accused Varavara Rao, Sudha Bhardwaj, Arun Ferreira and Vernon Gonsalves
— ANI (@ANI) November 26, 2018
भीमा-कोरेगांव लड़ाई जनवरी 1818 को पुणे के पास हुई थी
दरअसल एक जनवरी 2018 को पुणे के पास भीमा-कोरेगांव लड़ाई की 200वीं वर्षगांठ पर एक समारोह आयोजित किया गया था, जहां हिंसा होने से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी. भीमा-कोरेगांव लड़ाई जनवरी 1818 को पुणे के पास हुई थी. ये लड़ाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और पेशवाओं की फौज के बीच हुई थी. इस लड़ाई में अंग्रेजों की तरफ से महार जाति के लोगों ने लड़ाई की थी और इन्हीं लोगों की वजह से अंग्रेजों की सेना ने पेशवाओं को हरा दिया था. महार जाति के लोग इस युद्ध को अपनी जीत और स्वाभिमान के तौर पर देखते हैं और इस जीत का जश्न हर साल मनाते हैं.
भीमा कोरेगांव के विजय स्तंभ में शांतिपूर्वक कार्यक्रम चल रहा था
2018 जनवरी में भीमा-कोरेगांव में भी लड़ाई की 200वीं सालगिरह को शौर्य दिवस के रूप में मनाया गया. इस दिन लोग यह दिवस मनाने के लिए इकट्ठे हुए थे. भीमा कोरेगांव के विजय स्तंभ में शांतिपूर्वक कार्यक्रम चल रहा था. अचानक भीमा-कोरेगांव में विजय स्तंभ पर जाने वाली गाड़ियों पर किसी ने हमला बोल दिया था.
दंगा भड़काने के आरोप में विश्राम बाग पुलिस स्टेशन में केस दर्ज
इसी घटना के बाद दलित संगठनों ने 2 दिनों तक मुंबई, नासिक, पुणे, ठाणे, अहमदनगर, औरंगाबाद, सोलापुर सहित अन्य इलाकों में बंद बुलाया जिसके दौरान फिर से तोड़फोड़ और आगजनी हुई थी. इसके बाद पुणे के ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस रवींद्र कदम ने भीमा-कोरेगांव में दंगा भड़काने के आरोप में विश्राम बाग पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया था और पांच लोगों को गिरफ्तार किया था.
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