28 अगस्त से हाऊस अरेस्ट में रहने वाले सामाजिक कार्यकर्ता अरुण फरेरा और वर्नान गोनसालविस को भीमा कोरेगांव मामले में पुणे पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है. इस पर पब्लिक प्रॉसीक्यूटर उज्जवला पवार ने पुणे कोर्ट में कहा कि हमारी मांग है कि दोनों आरोपियों को 14 दिनों की पुलिस कस्टडी में भेजा जाए.
जिसके बाद पुणे कोर्ट ने एक्टिविस्ट अरुण फरेरा और वर्नान गोनसालविस को 6 नवंबर तक के लिए पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया.
Activists Vernon Gonsalves and Arun Ferreira, both accused in Bhima Koregaon case have been sent to Police custody till 6 November by Pune Sessions Court.
— ANI (@ANI) October 27, 2018
वहीं डिफेंस के वकील सिद्धार्थ पाटिल ने पुणे कोर्ट में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक हाउस अरेस्ट 26 अक्टूबर को खत्म होने की संभावना थी और एससी द्वारा दी गई टाइम लिमिट रात 12 बजे खत्म हो गई. इसलिए पुलिस द्वारा माननीय अदालत की अवमानना की गई.
इस मामले में एक्टिविस्ट और वकील सुधा भारद्वाज को पुणे पुलिस ने उनके घर से हिरासत में ले लिया है. पुणे कोर्ट ने कल उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था.
#bhimakoregaoncase: Activist and Lawyer Sudha Bhardawaj being taken by Pune Police from her residence in Haryana's Faridabad. Pune Court had rejected her bail plea yesterday pic.twitter.com/Sc8wD5IM0e
— ANI (@ANI) October 27, 2018
गौरतलब है कि पुणे सेशन कोर्ट ने शुक्रवार को तीन कार्यकर्ताओं- अरुण फरेरा , सुधा भारद्वाज और वर्नान गोनसालविस की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. इसके साथ ही बॉम्बे हाईकोर्ट ने अरुण और वेर्नान के हाऊस अरेस्ट की अवधि को भी बढ़ाने से इनकार कर दिया था. इसके बाद वर्नान को मुंबई से और अरुण को महाराष्ट्र के ठाणे से गिरफ्तार कर लिया गया.
हाऊस अरेस्ट की मियाद बढ़ाने की मांग खारिज
बचाव पक्ष ने पुणे सेशन कोर्ट के सामने फरेरा और गोनसालविस की खत्म हो रही हाऊस अरेस्ट की अवधि को सात दिन के लिए बढ़ाने की गुजारिश की थी. गैरकानूनी गतिविधियों (रोकथाम) अधिनियम कोर्ट के स्पेशल जज केडी वढाने ने विश्रामबाग पुलिस स्टेशन द्वारा दायर मामले में सुधा भारद्वाज, वर्नान गोनसालविस और अरुण टी फरेरा के जमानत के आवेदन को एक आम आदेश जरिए खारिज कर दिया.
तीनों ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार अपने घरों में नजरबंद थे. इसके साथ ही बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को भीमा कोरेगांव मामले में एफआईआर को अस्वीकार करने की गौतम नवलखा और आनंद तेलतुंबडे की याचिका को भी 1 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया था.
गौतम नवलखा को 1 नवंबर तक अंतरिम संरक्षण प्रदान किया जाएगा. इससे पहले गुरुवार को हैदराबाद हाईकोर्ट ने वरवरा राव के हाऊस अरेस्ट की अवधि को तीन सप्ताह तक के लिए बढ़ा दिया है.
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