भीमा-कोरेगांव हिंसा मामले में गिरफ्तार हुए पांचों एक्टिविस्ट्स अब सोमवार तक नजरबंद रहेंगे. नक्सल समर्थन मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है. अब मामले में अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पांचों की गिरफ्तारी पर रोक जारी रखते हुए पुलिस को उन्हें 12 सितंबर तक नजरबंद रखने का आदेश दिया था.
Five accused activists to continue to be in house arrest till September 17, when the Supreme Court will hear the matter. #BhimaKoregaonCase pic.twitter.com/yI3F9ZuWss
— ANI (@ANI) September 12, 2018
इस साल जनवरी में हुई भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में पुणे पुलिस ने देशभर के कई शहरों में छापेमारी कर 5 सामाजिक कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया था. इन पांचों सामाजिक कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के विरोध में इतिहासकार रोमिला थापर और अन्य चार कार्यकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. इस याचिका में कार्यकर्ताओं की रिहाई के साथ-साथ मामले की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की गई थी.
महाराष्ट्र पुलिस ने कई शहरों में एक साथ छापेमारी कर सामाजिक कार्यकर्ता वरवरा राव को हैदराबाद से, फरीदाबाद से सुधा भारद्वाज और दिल्ली से गौतम नवलखा को गिरफ्तार किया था. वहीं ठाणे से अरुण फरेरा और गोवा से बर्नन गोनसालविस को गिरफ्तार किया गया. इस दौरान उनके घर से लैपटॉप, पेन ड्राइव और कई कागजात भी जब्त किए गए. ये सभी फिलहाल नजरबंद हैं.
पहले कोर्ट ने क्या कहा था?
29 अगस्त को पांचों कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, 'विरोध को रोकेंगे तो लोकतंत्र टूट जाएगा.' रोमिला थापर और चार अन्य कार्यकर्ताओं की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा, 'असहमति हमारे लोकतंत्र का सेफ्टी वॉल्व है, अगर आप प्रेशर कुकर में सेफ्टी वॉल्व नहीं लगाएंगे, तो वो फट सकता है.
लिहाजा अदालत आरोपियों को अंतरिम राहत देते हुए अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी पर रोक लगाती है, तब तक सभी आरोपी हाउस अरेस्ट में रहेंगे.' वहीं महाराष्ट्र पुलिस का दावा है कि उसके पास पांचों कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं कि गिरफ्तार आरोपियों के संबंध नक्सली संगठनों से हैं.
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