अगर आपके पास किसी बेनामी प्रॉपर्टी या विदेशों में जमा काला धन की जानकारी है तो आप पांच करोड़ रुपए तक का इनाम पा सकते हैं. यह इनाम जानकारी देने पर आयकर विभाग आपको देगा.
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने शुक्रवार को बेनामी लेन-देन सूचना-इनाम योजना के तहत इसका ऐलान किया. इसके तहत बेनामी प्रॉपर्टी की जानकारी देने पर एक करोड़ रुपए और विदेशों में रखे काला धन की जानकारी देने पर पांच करोड़ रुपए तक इनाम देने की बात है. जानकारी होने पर ऐसी कोई भी सूचना आईटी कमिश्नर को देकर इनाम कमाया जा सकता है.
सीबीडीटी ने इसके अलावा ‘आय कर मुखबिर इनाम योजना’ में भी सुधार किया है. इसके तहत देश के भीतर इनकम या प्रॉपर्टी पर टैक्स चोरी की जानकारी देने पर 50 लाख रुपए तक इनाम पाया जा सकता है.
आयकर विभाग ने काला धन पकड़ने और कर चोरी रोकने के लिए लोगों को इस अभियान में जोड़ने का मन बनाया है. लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए इनाम देने की योजनाएं शुरू की गई हैं.
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अदालत ने मामले में सीबीआई के जरिए गवाहों के बयान दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए 3, 4 अप्रैल की तारीख तय की.
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