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संबित पात्रा के खिलाफ भोपाल की अदालत ने जारी किया वारंट, जानिए क्या है मामला

भोपाल की एक अदालत ने सड़क पर पत्रकार वार्ता आयोजित कर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करने के मामले में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है

Updated On: Dec 28, 2018 10:30 AM IST

Bhasha

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संबित पात्रा के खिलाफ भोपाल की अदालत ने जारी किया वारंट, जानिए क्या है मामला

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की एक अदालत ने सड़क पर पत्रकार वार्ता आयोजित कर आदर्श आचार संहिता (मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट) का उल्लंघन करने के मामले में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है.

संबित पात्रा और रिटायर्ड आईएएस अधिकारी एसएस उप्पल के खिलाफ इस सिलसिले में एक आरोप पत्र भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र की ओर से वकील यावर खान ने अदालत में दायर किया था. इस मामले में मजिस्ट्रेट प्रकाश कुमार उइके ने पात्रा के खिलाफ जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया.

आरोप पत्र के अनुसार 27 अक्टूबर को भोपाल के एमपी नगर में विशाल मेगा मार्ट के पास रास्ता रोक कर और टेंट-कुर्सियां लगाकर आवागमन के मार्ग का बाधित कर दिया गया था और बिना अनुमति के पत्रकार वार्ता का आयोजन कर चुनाव आचार संहिंता का उल्लंघन किया गया था. इस संबंध में चुनाव आयुक्त कार्यालय और पुलिस अधीक्षक (एसपी) को शिकायत की गई थी.

मजिस्ट्रेट ने थाना एमपी नगर को संबित पात्रा और एसएस उप्पल के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था. एसएस उप्पल ने अदालत में हाजिर होकर 26 दिसंबर को जमानत अर्जी दी थी, जिसे मजिस्ट्रेट ने मंजूर कर उन्हें पांच हजार रुपए की जमानत पर रिहा कर दिया. वहीं, अदालत में हाजिर नहीं होने पर मजिस्ट्रेट ने संबित पात्रा के खिलाफ जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है.

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