शीना बोरा हत्याकांड की आरोपी इन्द्राणी मुखर्जी की जमानत याचिका को मुंबई में सीबीआई की एक अदालत ने खारिज कर दिया. दरअसल, खराब सेहत के कारण और जेल में जान के खतरे की बात कहकर अगस्त के महीने में उन्होंने याचिका दाखिल की थी. जिसे अब नकार दिया गया है.
सीबीआई की एक अदालत के जरिए याचिका को खारिज करते हुए कहा गया कि वो बाहर से ज्यादा जेल में सुरक्षित रहेंगी. न्यायाधीश जेसी जगदले ने कहा कि खराब सेहत का उनका दावा भी काफी बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया है. अदालत ने सीबीआई की दलील पर संज्ञान लिया कि मुखर्जी को सुरक्षित जगह रखा गया है और जेल परिसर में 24 घंटे सुरक्षाकर्मी तैनात रहते हैं. वहीं एजेंसी के जरिए दलील दी गई थी कि मुखर्जी की रिहाई अभियोजन पक्ष के मुकदमे के लिए नुकसानदेह होगा.
सहयोगियों से करती थी चर्चा
वहीं अपनी जमानत याचिका में इन्द्राणी ने अप्रैल की घटना का हवाला दिया है जिसमें उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था. अप्रैल के मामले में जेल अधिकारियों का दावा था कि यह मात्रा से ज्यादा दवा लेने का मामला है. हालांकि मुखर्जी का आरोप था कि किसी ने उनकी दवाओं के साथ छेड़छाड़ की है. दूसरी तरफ याचिका का विरोध करते हुए सीबीआई ने कहा कि अदालत में सुनवाई के बाद वह अक्सर अपने सहयोगियों से चर्चा करती थी और हो सकता है कि उन्हीं में से किसी ने दवाएं दी, जिससे मुखर्जी अप्रैल में बीमार हुई थी.
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