उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग (एससी/एसटी आयोग) ने पिछले दिनों बदायूं जिले में एक दलित व्यक्ति की पिटाई के बाद कथित रूप से उसकी मूंछ उखाड़ने और उसे पेशाब पिलाने की घटना का संज्ञान लिया है. आयोग के आदेश पर इस मामले में तत्कालीन थाना अध्यक्ष के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है.
अपर पुलिस अधीक्षक (नगर) जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने मंगलवार को बताया कि बीते 24 अप्रैल को हजरतपुर क्षेत्र के एक गांव में गेहूं की फसल काटने से इनकार करने पर दबंगों ने एक दलित व्यक्ति को कथित रूप से मारपीट की थी. साथ ही उसकी मूंछ उखाड़ ली गई थी और उसे जूते में पेशाब पिलाया था.
उन्होंने बताया कि सोमवार रात जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) कार्यालय में राज्य एससी/एसटी आयोग का एक फैक्स आया था जिसमें हजरतपुर के तत्कालीन थाना अध्यक्ष राजेश कश्यप के खिलाफ मामला दर्ज करने के निर्देश दिए गए थे. इसके बाद राजेश कश्यप के खिलाफ कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया गया है.
बता दें कि मामला सामने आने के बाद राजेश कश्यप को निलंबित कर दिया गया था.
दलित व्यक्ति ने गांव के अगड़ी जाति के लोगों पर लगाया था आरोप
29 अप्रैल को दर्ज कराए गए मामले में आजमपुर बिसौलिया गांव के निवासी सीताराम वाल्मीकि ने बीते 24 अप्रैल को गांव के अगड़ी जाति विशेष के लोगों पर मारपीट कर मूंछ उखाड़ने और जूते में पेशाब पिलाने का आरोप लगाया था.
Dalit man from #Badaun alleges he was assaulted & forced to drink urine by a group of men after he denied to harvest their crops, says, 'They also tied me to a tree and pulled my moustache.' SSP Ashok Kumar says, 'case has been registered & probe is underway.' pic.twitter.com/7vTgYQ7vhc
— ANI UP (@ANINewsUP) April 30, 2018
वाल्मीकि ने अपनी शिकायत में कहा था कि 24 अप्रैल को वो अपने खेत में गेंहू की फसल काट रहा था. तभी गांव के ही रहने वाले विजय सिंह, विक्रम सिंह, पिंकू और सोमपाल उसके पास आए और अपने खेत में गेंहू काटने को कहा. वो चाहते थे कि वह (सीताराम) पहले उनकी खेत का गेहूं काटे.
वाल्मीकि के मुताबिक उसने उनका गेहूं काटने से मना किया तो उन लोगों ने खेत में ही उसकी जूतों से पिटाई की और जबरन पकड़कर गांव ले आए. यहां उन्होंने पेड़ से बांधकर उसकी पिटाई की और जूते में पेशाब पिलाया. इसके अलावा दबंगों ने उसकी मूंछ भी उखाड़ ली.
पुलिस ने मामला दर्ज करके सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. इस मामले में आईपीसी की धारा 308, 342, 332, 504, 506 और दलित एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज किया गया है.
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