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बदायूं: दलित को पेशाब पिलाने, मूंछ उखाड़ने मामले में TI पर केस दर्ज

यूपी SC/ST आयोग की सख्ती के बाद पुलिस ने हजरतपुर के तत्कालीन थाना अध्यक्ष राजेश कश्यप के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है

Updated On: May 08, 2018 03:58 PM IST

Bhasha

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बदायूं: दलित को पेशाब पिलाने, मूंछ उखाड़ने मामले में TI पर केस दर्ज

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग (एससी/एसटी आयोग) ने पिछले दिनों बदायूं जिले में एक दलित व्यक्ति की पिटाई के बाद कथित रूप से उसकी मूंछ उखाड़ने और उसे पेशाब पिलाने की घटना का संज्ञान लिया है. आयोग के आदेश पर इस मामले में तत्कालीन थाना अध्यक्ष के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है.

अपर पुलिस अधीक्षक (नगर) जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने मंगलवार को बताया कि बीते 24 अप्रैल को हजरतपुर क्षेत्र के एक गांव में गेहूं की फसल काटने से इनकार करने पर दबंगों ने एक दलित व्यक्ति को कथित रूप से मारपीट की थी. साथ ही उसकी मूंछ उखाड़ ली गई थी और उसे जूते में पेशाब पिलाया था.

उन्होंने बताया कि सोमवार रात जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) कार्यालय में राज्य एससी/एसटी आयोग का एक फैक्स आया था जिसमें हजरतपुर के तत्कालीन थाना अध्यक्ष राजेश कश्यप के खिलाफ मामला दर्ज करने के निर्देश दिए गए थे. इसके बाद राजेश कश्यप के खिलाफ कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया गया है.

बता दें कि मामला सामने आने के बाद राजेश कश्यप को निलंबित कर दिया गया था.

दलित व्यक्ति ने गांव के अगड़ी जाति के लोगों पर लगाया था आरोप

29 अप्रैल को दर्ज कराए गए मामले में आजमपुर बिसौलिया गांव के निवासी सीताराम वाल्मीकि ने बीते 24 अप्रैल को गांव के अगड़ी जाति विशेष के लोगों पर मारपीट कर मूंछ उखाड़ने और जूते में पेशाब पिलाने का आरोप लगाया था.

वाल्मीकि ने अपनी शिकायत में कहा था कि 24 अप्रैल को वो अपने खेत में गेंहू की फसल काट रहा था. तभी गांव के ही रहने वाले विजय सिंह, विक्रम सिंह, पिंकू और सोमपाल उसके पास आए और अपने खेत में गेंहू काटने को कहा. वो चाहते थे कि वह (सीताराम) पहले उनकी खेत का गेहूं काटे.

वाल्मीकि के मुताबिक उसने उनका गेहूं काटने से मना किया तो उन लोगों ने खेत में ही उसकी जूतों से पिटाई की और जबरन पकड़कर गांव ले आए. यहां उन्होंने पेड़ से बांधकर उसकी पिटाई की और जूते में पेशाब पिलाया. इसके अलावा दबंगों ने उसकी मूंछ भी उखाड़ ली.

पुलिस ने मामला दर्ज करके सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. इस मामले में आईपीसी की धारा 308, 342, 332, 504, 506 और दलित एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज किया गया है.

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