विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) ने शुक्रवार को कहा है कि संसद में विधेयक लाकर अयोध्या में जमीन विवाद को शीघ्र सुलझाया जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसके द्वारा गठित एक उपयुक्त पीठ राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि मालिकाना विवाद मामले की सुनवाई की तारीख तय करने के लिए 10 जनवरी को आदेश देगी.
वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने केंद्र को अपना कार्यकाल खत्म होने के पहले कानून लाने का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि बेहतर होता कि राम जन्मभूमि मामले में अपील पर सुनवाई कर रही पीठ का गठन पहले हो जाता.
कुमार ने कहा, ‘देखते हैं कि नई पीठ मामले पर, खासकर रोजाना की सुनवाई और अपीलों के शीघ्र निपटारे के अनुरोध पर क्या रुख अपनाती है.’ उन्होंने कहा, ‘वीएचपी का दृढ़ विचार है कि संसद में कानून से विवाद का निपटारा हो जाएगा और हम कार्यकाल खत्म होने के पहले केंद्र सरकार से ऐसे कानून लाने का अनुरोध करते हैं.’
चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस एसके कौल की पीठ ने शुक्रवार को कहा, ‘एक उपयुक्त पीठ मामले की सुनवाई की तारीख तय करने के लिए 10 जनवरी को आगे के आदेश देगी.’ आज कोर्ट में मात्र 60 सेकेंड के लिए इस मामले पर सुनवाई हुई लेकिन किसी भी पक्ष ने जिरह नहीं की. इलाहाबाद हाईकोर्ट के 2010 के फैसले के खिलाफ 14 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगाई गईं थीं. इसके साथ ही मामले की जल्द सुनवाई के लिए भी कोर्ट में याचिका दी गई थी.
(इनपुट भाषा से)
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