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VVIP हेलिकॉप्टर मामला: कोर्ट ने क्रिश्चियन मिशेल को 26 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजा

दिल्ली की एक अदालत ने अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलिकॉप्टर मामले में गिरफ्तार कथित बिचौलिया क्रिश्चियन मिशेल को शनिवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया

Updated On: Jan 05, 2019 06:00 PM IST

FP Staff

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VVIP हेलिकॉप्टर मामला: कोर्ट ने क्रिश्चियन मिशेल को 26 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजा

दिल्ली की एक अदालत ने अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलिकॉप्टर मामले में गिरफ्तार कथित बिचौलिया क्रिश्चियन मिशेल को शनिवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया. मिशेल को विशेष जज अरविंद कुमार के समक्ष पेश किया गया. प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी जांच के सिलसिले में उसकी न्यायिक हिरासत मांगी. ईडी के मामले में अदालत ने मिशेल को 26 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया और सीबीआई के मामले में 27 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजा.

मिशेल को हाल में ही दुबई से प्रत्यर्पित किया गया था. उसे 22 दिसंबर को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था और यहां की एक अदालत ने घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों को लेकर उसे 7 दिन के लिए जांच एजेंसी की हिरासत में भेज दिया था. मिशेल को इससे पहले सीबीआई के मामले में तिहाड़ जेल में रखा गया था.

ईडी ने विशेष लोक अभियोजक (Public Prosecutor)- डीपी सिंह और एनके माट्टा के जरिए अदालत को बताया कि जांच अब तक ‘सार्थक’ रही है. उसने कहा, ‘हमने हवाला और विभिन्न बैंक खाते के जरिए नकदी ट्रांसफर की जांच की. हमें अन्य रक्षा सौदे के बारे में सूचनाएं मिली हैं. हमें धन प्रवाह (मनी फ्लो) की भी जांच करने की जरूरत है. हमारे पास सबूत हैं जिससे पता चलता है कि उसने इतालवी अदालत को गुमराह किया.’

ED की अपील- मिशेल को वकीलों से मिलने से रोका जाए

पूर्व में अदालत ने ईडी की हिरासत में मिशेल को उसके वकीलों से मुलाकात पर रोक लगा दी थी. एजेंसी ने कहा था कि वह वकीलों को चिट देकर कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग कर रहा है.

मिशेल की हिरासत बढ़ाने की अपनी अर्जी में एजेंसी ने यह भी दावा किया कि पूछताछ के दौरान उसने ‘एक इतालवी महिला के बेटे’ और कैसे वह देश का अगला प्रधानमंत्री बनने जा रहा है उसके बारे में कहा था.

एजेंसी ने अदालत से कहा, ‘हमें मिशेल और अन्य लोगों के बीच हुए संवाद में ‘आर’ के संदर्भ वाले बड़े आदमी के बारे में भी पता करना है.’ ईडी ने अदालत से अनुरोध किया कि उसे हिरासत में अपने वकीलों से मिलने से रोका जाए. एजेंसी ने आरोप लगाया कि उसके वकील उसे सिखा पढ़ा रहे हैं.

(इनपुट भाषा से)

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