कथा वाचक आसाराम के अनुयायियों को शहर में जमा होने से रोकने के लिए शुक्रवार से जोधपुर में निषेधाज्ञा लगा दी गई. आसाराम के खिलाफ बलात्कार के एक मामले में निचली अदालत 25 अप्रैल को फैसला सुनाने वाली है.
Verdict in the case to be pronounced while keeping Asaram in jail as Police had filed a petition in Jodhpur High Court stating that Rajasthan may witness a Panchkula-like situation (at the time of Ram Rahim's conviction) if he is produced in court. #Asaramrapecase
— News18 Assam & NE (@News18Northeast) April 17, 2018
पुलिस ने बताया कि शहर में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा 30 अप्रैल की शाम तक लागू रहेगी. राजस्थान हाई कोर्ट ने राज्य पुलिस की उस याचिका को मंजूरी दे दी थी जिसमें फैसला जोधपुर सेंट्रल जेल से ही सुनाए जाने की गुजारिश की गई थी. आसाराम इसी जेल में बंद हैं.
जोधपुर पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है. पूरे इलाके में धारा 144 के तहत चार से ज्यादा लोगों के जुटने पर पाबंदी लगा दी गई है.
Rajasthan HC made arrangements for judgement in #AsaramRapeCase to be pronounced inside Jodhpur Central Jail on 25 April. Section 144 of CRPC will be imposed in Jodhpur till April 30.We appeal to public to follow the order. More than 4 ppl can't assemble in public: Jodhpur Police pic.twitter.com/QZr1frmyHU
— ANI (@ANI) April 21, 2018
राजस्थान पुलिस को आशंका है कि कहीं आसाराम को कोर्ट तक ले जाने के दौरान पंचकूला हिंसा जैसी घटना सामने न आ जाए. एहतिआतन पुलिस ने जेल से ही सुनवाई कराने का बंदोबस्त किया है.
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