भारतीय सेना के मेजर जनरल को जनरल कोर्ट मार्शल ने बरखास्त करने का आदेश दिया है. यह फैसला महिला ऑफिसर के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में सुनाया गया है.
न्यूज़18 के मुताबिक, यह कोर्ट वेस्टर्न कमांड के अधिकार-क्षेत्र में थी और GCM के फैसले पर अमल के लिए आर्मी स्टाफ के चीफ के पास भेजा जाएगा.
अधिकारी ने पिछले कुछ वर्षों में भारतीय सेना द्वारा किए गए सर्जिकल स्ट्राइक में से एक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी.
As per Army Rules, the recommendation of the GCM would now be sent to higher authorities including Chief of Army Staff for confirmation. The officer had played a crucial role in one of the surgical strikes carried out by the Indian Army in the last few years.
— ANI (@ANI) December 23, 2018
एक वरिष्ठ अधिकारी ने मेजर जनरल पर लगे सभी आरोपों को खारिज कर दिया है और कहा कि उन्हें सेना में शीर्ष स्तर पर बैठे अधिकारियों द्वारा निशाना बनाया जा रहा है. अधिकारी ने कहा कि आरोपी मेजर के पास कोर्ट में भी अपील करने का दरवाजा खुला हुआ है.
मेजर जनरल पर आर्मी एक्ट की धारा 69 के साथ आईपीसी की धारा 354 के तहत कार्रवाई की गई है.
जब सेना के जवान पर आरोप लगाए गए तो वह ईस्टर्न कमांड के साथ अधिकारी नॉर्थ-ईस्ट सेक्टर में तैनात था. मेजर जनरल के खिलाफ कैप्टन रैंक की महिला अधिकारी ने लिखित शिकायत की थी. कोर्ट ने इस साल जून में इस मामले में सुनवाई शुरू की थी. सूत्रों के मुताबिक, मेजर जनरल का वकील जीसीएम के फैसले के खिलाफ कोर्ट में अपील करेगा.
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