आम्रपाली ग्रुप के सीएमडी ने अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए घर खरीदारों के ही 2,996 करोड़ रुपए दूसरी कंपनियों में डायवर्ट करने की बात कबूल कर ली है. पैसे की इस हेराफेरी के कारण ही हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए पैसों की कमी भी पड़ी. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सख्त रुख अपनाया हुआ है और लोगों का पैसा हड़पने को लेकर आम्रपाली के सीएमडी को जेल में डालने तक की बात कही, जिसके बाद ही उसने पैसा डायवर्ट करने की बात कबूली.
टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक, कई हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के कंस्ट्रक्शन में शामिल आम्रपाली ग्रुप ने मार्च, 2015 तक 2996 करोड़ रुपए दूसरी कंपनियों में जमा कराए और इसके बाद से ही कंपनियों की बैलेंस शीट्स भी अपडेट नहीं हुई. आम्रपाली ग्रुप ने कहा कि घर खरीदारों से 15 कंपनियों को 11,573 करोड़ मिले और साथ ही वित्तीय संस्थानों और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से 4040 करोड़ रुपए अतिरिक्त मिले हैं. ग्रुप का कहना है कि उसने 10,300 करोड़ रुपए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में निवेश किए हैं.
आम्रपाली के सीएमडी अनिल शर्मा ने कोर्ट के सामने ग्रुप की सभी 46 कंपनियों के मॉनेटरी ट्रांजेक्शन (मौद्रिक लेनदेन) कोर्ट के सामने रखे. उन्होंने कहा कि 5,980 करोड़ रुपए मॉल, रिजॉर्ट, जमीन के लिए पैसे देने, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, बैंक और घर खरीदारों को रिफंड में खर्च हुए हैं. शर्मा ने इन आरोपों को खारिज किया कि ग्रुप के बाहर की कंपनियों में पैसा घुमाया गया.
वहीं सुप्रीम कोर्ट ने फंड के डाइवर्जन के लिए फोरेंसिक ऑडिट के आदेश दिए हैं. कोर्ट ने कहा कि घर खरीदारों के पैसे को दूसरे काम में लेना आपराधिक दुरूपयोग है और इसके चलते कंपनी पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए.
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