सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप के सीएमडी अनिल शर्मा और दो अन्य डायरेक्टर की गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं. गिरफ्तारी के आदेश क्रिमिनल कंप्लेंट में दिए गए हैं.
Amrapali case: Supreme Court directs the arrest of Amrapali Group CMD, Anil Sharma and two other directors in a criminal complaint filed against them. pic.twitter.com/uBSbt3zBoQ
— ANI (@ANI) February 28, 2019
इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अनिल शर्मा की निजी संपत्ति भी जब्त करने के आदेश दिए हैं. इसमें उनका साउथ दिल्ली स्थित बंगला है. इसके साथ कोर्ट ने ये भी साफ कर दिया कि अन्य दो आम्रपाली के दो अन्य डायरेक्टर की भी संपत्ति जब्त कर ली गई है.
Supreme Court also directed the attachment of Amrapali Group CMD Anil Sharma's personal properties, including his bungalow in South Delhi. It also made it clear that the properties of the other two directors of Amrapali is also being attached. https://t.co/akEGuBgiHR
— ANI (@ANI) February 28, 2019
सुप्रीम कोर्ट ने फोरेंसिक ऑडिटरों को भी 22 मार्च से पहले आम्रपाली ग्रुप द्वारा ट्रांसफर और होमबॉयर्स के पैसे के विचलन पर अपनी विस्तृत जांच पूरी करने का निर्देश दिया है और मामले की अगली सुनवाई के लिए 26 मार्च तय की है.
Supreme Court has also directed the forensic auditors to complete their detailed investigation on transfer and or divergence of homebuyers money by Amrapali group before March 22, and fixed the matter for further hearing to March 26. https://t.co/ydOubds4hC
— ANI (@ANI) February 28, 2019
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