राजस्थान के अलवर में गौरक्षों द्वारा 28 साल के शख्स की पीट-पीटकर हत्या करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट 20 अगस्त को सुनवाई करेगा. दरअसल मॉब लिंचिंग का ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. कोर्ट ने इस मामले में दाखिल याचिका को सोमवार को स्वीकार कर लिया है. ये याचिका तहसीन पूनावाला ने दाखिल की थी. इसमें उन्होंने राजस्थान सरकार और अधिकारियों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था.
मॉब लिंचिंग पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं पर फैसला सुनाते हुए केंद्र के साथ-साथ राज्य सरकरों को भी उचित कार्रवाई करने के आदेश दिए थे. साथ में ये भी कहा था कि कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी. लेकिन कोर्ट के फैसले के बावजूद ऐसी हिंसक घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं.
क्या है मामला?
शुक्रवार को अलवर में गौरक्षकों की भीड़ ने 28 साल के अकरम खान पर गोतस्करी के शक में हमला कर दिया था. हालांकि इस मामले में मोड़ तब आया जब बीजेपी के विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने कहा कि पीड़ित की मौत घटनास्थल पर नहीं हुई, बल्कि पुलिस हिरासत में पिटाई के चलते हुई है.
वहीं इस मामले को लेकर सरकार की किरकिरी होने पर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अब कड़ी कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं. आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है. न्यूज़18 के मुताबिक, इस घटना में एक और गिरफ्तारी हुई है. इसे लेकर अब तक कुल 3 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं.
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