सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टीगेशन के डायरेक्टर आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजे जाने वाले केंद्र के फैसले को रद्द कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने आलोक वर्मा को वापस उनके पद पर बहाल भी कर दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र को वर्मा को छुट्टी पर नहीं भेजना चाहिए था. कोर्ट ने हालांकि वर्मा को बहाल तो कर दिया है लेकिन वर्मा पर कई तरह की बंदिशें होंगी. वो किसी तरह के नीतिगत फैसले नहीं ले सकेंगे, न ही कोई नई जांच शुरू करवा सकेंगे. साथ ही वो तबादले या नियुक्तियां भी नहीं कर सकेंगे.
इसके अलावा कोर्ट ने ये भी कहा कि केंद्र को छुट्टी पर भेजने का फैसला लेने से पहले चयन समिति के साथ कोई विचार-विमर्श नहीं किया था, जो कि गलत था. अब कोर्ट ने वर्मा के केस को फिर से उच्चस्तरीय कमेटी को भेजे जाने को कहा है और उनके केस पर एक हफ्ते के भीतर सोच-विचार करके एक्शन लेने को कहा है.
कोर्ट के इस फैसले के बीच हम एक बार नजर डाल रहे हैं देश की सबसे ताकतवर एजेंसी के दो प्रमुखों के बीच हुई लड़ाई का टाइमलाइन पर-
15 अक्टूबर- सीबीआई ने अपने स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना के खिलाफ रिश्वतखोरी के आरोप में केस दर्ज किया.
16 अक्टूबर- सीबीआई ने मिडिलमैन मनोज प्रसाद को गिरफ्तार किया.
20 अक्टूबर- सीबीआई ने आरोपी डीएसपी देवेंद्र कुमार के घर पर छापे मारे.
22 अक्टूबर- फर्जी दस्तावेज दिखाने के मामले में देवेंद्र कुमार गिरफ्तार.
23 अक्टूबर- अस्थाना एफआईआर के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे.
23 अक्टूबर- सीबीआई के डीएसपी देवेंद्र कुमार को सात दिनों की पुलिस कस्टडी में भेजा गया.
23 अक्टूबर- सीबीआई ने कोर्ट में दावा किया कि जांच की आड़ में सीबीआई के हेडक्वार्टर में उगाही का रैकेट चलाया जा रहा था.
24 अक्टूबर- सरकार ने आलोक वर्मा और अस्थाना को छुट्टी पर भेज दिया और नागेश्वर राव सीबीआई के अंतरिम निदेशक चुना गया.
24 अक्टूबर- आलोक वर्मा ने केंद्र के छुट्टी पर भेजे जाने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली.
5 दिसंबर- कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई की और कहा कि सरकार की कार्रवाई के पीछे की भावना संस्थान का हित होना चाहिए.
6 दिसंबर- कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार से कहा कि उन्होंने सीबीआई प्रमुखों को छुट्टी पर भेजने से पहले सेलेक्शन समिति से सलाह क्यों नहीं ली.
8 जनवरी- सुप्रीम कोर्ट ने आलोक वर्मा की याचिका पर फैसला सुनाते हुए केंद्र के छुट्टी के आदेश को रद्द कर दिया और उनकी फिर बहाली कर दी. साथ ही उच्चस्तरीय समिति को उनके केस को देखने को कहा.
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