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उन्नाव गैंगरेप: हाईकोर्ट ने लगाई पीड़िता के पिता के अंतिम संस्कार पर रोक

उन्नाव गैंगरेप मामले में अब इलाहाबाद हाईकोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना पड़ा है

Updated On: Apr 11, 2018 01:06 PM IST

FP Staff

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उन्नाव गैंगरेप: हाईकोर्ट ने लगाई पीड़िता के पिता के अंतिम संस्कार पर रोक

उन्नाव गैंगरेप मामले में अब इलाहाबाद हाईकोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना पड़ा है. कोर्ट ने पीड़िता के पिता की पुलिस कस्टडी में हुई मौत मामले में एक पत्र पर स्वत: संज्ञान लिया है. कोर्ट इस मामले में 12 अप्रैल को सुनवाई करेगा. साथ ही कोर्ट ने रेप पीड़िता के पिता के शव को सुरक्षित रखने के भी निर्देश दिए हैं. इसके अलावा कोर्ट ने बहस के लिए महाधिवक्ता को तलब किया है.

उन्नाव गैंगरेप मामले की जांच के लिए गठित की गई एसआईटी भी बुधवार शाम को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी. मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गृह विभाग को निर्देश दिए थे कि उन्नाव मामले में गठित की गई एसआईटी उन्नाव का दौरा कर बुधवार तक मामले में पहली रिपोर्ट पेश करे. आपको बता दें कि पीड़िता और उसके परिवार ने बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ रेप के आरोप लगाए थे.

एडीजी लखनऊ जोन, राजीव कृष्णा ने कहा है कि हम यहां जांच करने आए हैं. हम शाम तक राज्य सरकार को अंतरिम रिपोर्ट सौंप देंगे. सभी पहलुओं की जांच हो रही है. एसआईटी पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं है.

एडीजी ने कहा कि पीड़ित परिवार को पूरी सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी. उनका दिल्ली में एक रिश्तेदार है और अब ये उनकी मर्जी है कि वो दिल्ली में रहना चाहते हैं यो उन्नाव में.

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