इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री वी पी सिंह के बेटे अजय सिंह पर 10 लाख का जुर्माना लगाया है. उन पर एचडीएफसी बैंक के जनरल मैनेजर को एक फर्जी मामले में फंसाने का आरोप है.
हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के मुताबिक जस्टिस अरुण टंडन की अगुआई वाली बेंच ने अजय सिंह कड़ी चेतावनी देते हुए 10 लाख का जुर्माना लगाया है.
खबर के मुताबिक पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह के बेटे अजय सिंह ने एचडीएफसी बैंक के जनरल मैनेजर डीके गुप्ता पर एक फर्जी एफआईआर दर्ज करवा दिया था. डी के गुप्ता ने कोर्ट में केस डालकर गुहार लगाई थी कि उनके खिलाफ फर्जी केस डाला गया है.
इलाहाबाद के कैंटोनमेंट पुलिस स्टेशन में सिर्फ इसलिए एफआईआर दर्ज करवाया गया था ताकि वो 40 करोड़ के लोन को वापस देने से बच जाएं. अजय सिंह ने एचडीएफसी बैंक से अपनी कंपनी अटलांटिस मल्टिप्लेक्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर लोन लिया था. ब्याज सहीत लोन अमाउंट बढ़कर 40 करोड़ हो गया था, जिसे चुकाने में अजय सिंह आनाकानी कर रहे थे.
अजय सिंह ने बैंक को 22 करोड़ देकर लोन खत्म करने का प्रस्ताव किया था. बैंक नहीं माना और 30 अक्टूबर, 2010 को ब्याज के 40 करोड़ 33 लाख 42 हजार 548 रुपये का डिमांड नोटिस भेज दिया था. इस पर नाराज अजय सिंह ने जनरल मैनेजर के खिलाफ गबन और धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करवा दी, जिसे याचिका में चुनौती दी गई थी.
26 दिसंबर 2014 को उन्होंने केस दर्ज करवाया था. जिसके खिलाफ जनरल मैनेजर डीके गुप्ता ने हाईकोर्ट की शरण ली थी.
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