उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के लखनऊ स्थित विक्रमादित्य मार्ग पर हेरिटेज होटल बनाने का सपना टूट सकता है. इलाहाबाद हाईकोर्ट के हाल में आए फैसले से उनके ड्रीम प्रोजेक्ट के सपने को झटका लगा है.
हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने समाजवादी पार्टी (एसपी), जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट और यादव परिवार के स्वामित्व वाले 3 भूखंडों पर आगे और कोई निर्माण कार्य कराने पर स्थगनादेश दे दिया है.
अदालत ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वो इन भूखंडों पर हुए अवैध निर्माण की रिपोर्ट 5 सितंबर को पेश करें. अदालत ने यह नोटिस एसपी, उसके अध्यक्ष अखिलेश यादव, डिंपल यादव, मुलायम सिंह यादव और जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट को दिया है. इसमें 5 सितंबर तक जवाब तलब करने की बात कही गई है.
जिन संपत्तियों को लेकर सवाल खड़े हुए हैं, उनमें 19-ए विक्रमादित्य मार्ग, खसरा नंबर 9-डी, मोहल्ला रमना दिलकुशा, नजूल भूमि खसरा संख्या 8-सी, मोहल्ला रमना, दिलकुशा और बंदरियाबाग में मकान नंबर 7 टाइप 6 शामिल हैं.
जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अब्दुल मोइन की पीठ ने वकील शिशिर चतुर्वेदी की जनहित याचिका (पीआईएल) पर यह आदेश दिया.
हालांकि विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पाकिस्तान में बिना किसी बाधा के काम कर रही थी.
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