2007 में अजमेर के सूफी संत हजरत ख्वाजा मोईनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में हुए बम धमाके का फैसला बुधवार को आ गया है. जयपुर की एनआईए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है.
Ajmer blast case: Swami Aseemanand acquitted, three people found guilty pic.twitter.com/weSClKYvqD
— ANI (@ANI_news) March 8, 2017
कोर्ट ने 9 आरोपियों में से असीमानंद सहित सहित 6 आरोपियों को बरी कर दिया है. सुनील जोशी, भावेश और देवेंद्र गुप्ता को कोर्ट ने दोषी ठहराया है. दोषी ठहराए गए आरोपियों में से सुनील जोशी की पहले ही मौत हो चुकी है.
Ajmer blast case: The three found guilty by NIA court are Sunil Joshi(already dead), Bhavesh and Devendra Gupta
— ANI (@ANI_news) March 8, 2017
इस मामले पर सजा का फैसला 16 मार्च को सुनाया जाएगा.
यह बम ब्लास्ट 11 अक्टूबर 2007 को अजमेर शरीफ की दरगाह में हुआ था. इस ब्लास्ट में 3 लोग मारे गए थे जबकि 15 लोग घायल हुए थे.
शुरुआती जांच में इस बम ब्लास्ट के पीछे लश्करे तोयबा का हाथ बताया गया था. बाद में जांच के बाद इस ब्लास्ट के पीछे हिंदुत्ववादी संगठनों का हाथ बताया गया.
Swami Aseemanand has been acquitted by NIA court in Ajmer blasts case, Sunil Joshi,Bhavesh and Devendra Gupta convicted pic.twitter.com/UVm2gv0pFh
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