एयरसेल मेक्सिस केस में आरोपी कार्ति चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए विदेश जाने की अनुमति दे दी है. कोर्ट के आदेश के मुताबिक कार्ति चिदंबरम 20 से 30 सितंबर तक विदेश जा सकते हैं. जानकारी के मुताबिक कार्ति चिदंबरम ने बेटी के एडमिशन के लिए विदेश जाने की अनुमति मांगी थी और इडी ने इसका विरोध किया था. लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम को विदेश जाने की अनुमति दे दी है.
Correction: Aircel-Maxis case-Supreme Court* allows Karti Chidambaram to travel to the US from 20th to 30th September (Original tweet will be deleted) https://t.co/JigRSfKzzD
— ANI (@ANI) September 18, 2018
ईडी की याचिका पर 25 सितंबर को सुनवाई
इससे पहले दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने ईडी की तरफ से दाखिल की गई कार्ति चिदंबरम की अंतरिम राहत रद्द किए जाने वाली याचिका पर सुनवाई की. इसमे अगली तारीख 25 सितंबर तय की गई है.
दरअसल इस मामले में कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम की गिरफ्तारी पर 8 अक्टूबर तक रोक लगाई है. ईडी का कहना है कि वे इस मामले में कार्ति चिदंबरम को हिरासत में लेकर पूछताछ करना चाहती है और ये बेहद जरूरी भी है. इससे पहले 31 जुलाई को ईडी पी. चिदंबरम से भी पूछताछ कर चुकी है. उधर सीबीआई भी पी. चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम के खिलाफ चार्जशीट दायर कर चुकी है.
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