एयरसेल-मैक्सिस डील में सीबीआई और ईडी के केस में पी. चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति ने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है. जवाब की कॉपी वकील अर्शदीप खुराना ने दाखिल की है. यह जवाब जांच एंजेंसियों द्वारा उनपर लगाए गए आरोपों के जवाब में दिए गए हैं.
P Chidambaram and his son Karti have filed their response in Delhi's Patiala House Court in Aircel Maxis CBI and ED cases against them. Copy filed through Advocate Arshdeep Khurana opposed the allegations made against them by the investigation agencies.
— ANI (@ANI) November 23, 2018
वहीं इससे पहले 1 नवंबर को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने कांग्रेस नेता पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम की गिरफ्तारी पर 26 नवंबर तक के लिए रोक लगा दी थी. कोर्ट ने एयरसेल मैक्सिस मनी लाड्रिंग केस में चिदंबरम को ये राहत दी थी. पटियाला हाउस कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 26 नवंबर तय की गई है.
इसके अलावा कोर्ट ने पी. चिदंबरम और उनके बेटे की गिरफ्तारी में 26 नवंबर तक के लिए छूट दी गई थी. ईडी ने सुनवाई के दौरान चिदंबरम की अग्रिम जमानत का विरोध किया था. ईडी ने कहा था कि चिदंबरम जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं इसलिए उनसे हिरासत में लेकर पूछताछ होनी चाहिए.
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अदालत ने मामले में सीबीआई के जरिए गवाहों के बयान दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए 3, 4 अप्रैल की तारीख तय की.
डीजीपी ओपी सिंह ने बताया कि गिरफ्तार किया गया जैश का आतंकी शाहनवाज कुलगाम और आकिब पुलवामा का रहने वाला है.
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