एयरसेल मैक्सिस केस में कार्ति चिदंबरम को मिली अंतरिम जमानत के खिलाफ ईडी पटियाला हाउस कोर्ट पुहंच गई है. ईडी ने कोर्ट से अपील की है कि कार्ति चिदंबरम को गिरफ्तारी से मिली राहत रद्द कर दी जाए.
Aircel-Maxis case: Enforcement Directorate has approached Delhi's Patiala House court seeking cancellation of interim protection granted to Karti Chidambaram in the case pic.twitter.com/fKO5M18FPL
— ANI (@ANI) September 10, 2018
कोर्ट ने एयरसेल मैक्सिस मामले में आरोपी कार्ति चिदंबरम की गिरफ्तारी पर 8 अक्टूबर तक रोक लगाई है. ईडी का कहना है कि वे इस मामले में कार्ति चिदंबरम को हिरासत में लेकर पूछताछ करना चाहती है और ये बेहद जरूरी भी है. कोर्ट ईडी की याचिका पर सोमवार को दोपहर 2 बजे सुनवाई करेगी. इससे पहले 31 जुलाई को ईडी पी चिदंबरम से भी पूछताछ कर चुकी है. उधर सीबीआई भी पी चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम के खिलाफ चार्जशीट दायर कर चुकी है.
क्या है मामला?
ईडी के मुताबिक वित्त मंत्रालय ने केस को आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति के पास जाने से रोकने के लिए दिखाया कि एयरसेल ने सिर्फ 180 करोड़ रुपए की FDI के लिए इजाजत मांगी है. उस समय लागू नियमों के मुताबिक 600 करोड़ रुपए तक के विदेशी निवेश को वित्त मंत्री FIPB के जरिए मंजूरी दे सकते थे.
ईडी का कहना है कि पी चिदंबरम को 600 करोड़ रुपए तक के प्रोजेक्ट प्रपोजल्स को मंजूरी देने का अधिकार था. इससे ऊपर के प्रोजेक्ट के लिए कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की मंजूरी की जरूरत थी.
यह मामला 3,500 करोड़ रुपए की एफडीआई की मंजूरी का था, इसके बावजूद एयरसेल-मैक्सिस एफडीआई मामले में चिदंबरम ने कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की मंजूरी के बिना मंजूरी दी.
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